गुजरात के बड़े शहरों में 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, राज्य सरकार का बड़ा फैसला
इस कानून के अंतर्गत महानगर पालिका के क्षेत्र में समाविष्ट महानगरों, नेशनल हाईवे, रेलवे स्टेशनों, एसटी बस स्टेशनों, अस्पतालों या अन्य कोई भी व्यावसायिक संस्थान चौबीस घंटे खुले रखे जा सकेंगे.