कराची, 16 दिसंबर पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्राथमिक से कॉलेज स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में पवित्र कुरान को अनुवाद के साथ शामिल करने का अनुरोध किया गया था. सिंध उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आस्था एक व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. यह भी पढ़ें: PAK विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पार कीं सारी हदें, PM मोदी पर बदतमीजी भरी टिप्पणी, BJP देशभर में करेगी प्रदर्शन
अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर शिक्षा पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है.
उच्च न्यायालय ने कहा