सीबीडीटी अध्यक्ष जेबी महापात्रा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष के लिए भी क्रिप्टो-मुद्रा की करदेयता निश्चित है. क्रिप्टो निवेशकों को पता होना चाहिए कि अप्रैल 2022 से पहले किए गए लेनदेन कर मुक्त नहीं होंगे.
इससे पहले केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने बताया कि क्रिप्टो एक सट्टा लेनदेन है, इसलिए हम इस पर 30% की दर से कर लगा रहे हैं. इथेरियम का वास्तविक मूल्य कोई नहीं जानता. उनकी दर में दैनिक उतार-चढ़ाव होता है. क्रिप्टो के जरिए कमाई करने वालों को अब 30% का भुगतान करना होगा. उन्होंने कहा था कि निजी क्रिप्टो में निवेश करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि इसके पास सरकार का प्राधिकरण नहीं है. इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका निवेश सफल होगा या नहीं, नुकसान हो सकता है और सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है.
इस वित्तीय वर्ष के लिए भी क्रिप्टो-मुद्रा की करदेयता निश्चित है। क्रिप्टो निवेशकों को पता होना चाहिए कि अप्रैल 2022 से पहले किए गए लेनदेन कर मुक्त नहीं होंगे: जेबी महापात्रा, सीबीडीटी अध्यक्ष
— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज (@PBNS_Hindi) February 3, 2022
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