UP: योगी सरकार का फैसला- जिस जिले में 500 के पार पहुंचे एक्टिव केस, वहां लगेगा कोरोना कर्फ्यू
कोरोना वायरस का खतरा (Photo Credits: PTI)

लखनऊ: यूपी की योगी सरकार (Yogi Govt) ने उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) को लेकर अपने नए आदेश में कहा कि, 'जिस जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 500 से ज्यादा होगी वहां कोरोना कर्फ्यू लगेगा.' यूपी के अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब किसी भी जिले में कोविड केस अगर 500 के पार गए तो वहां कोरोना कर्फ्यू लगेगा. जिस जिले में एक्टिव कोरोना केसों की संख्या 500 से अधिक होगी तो वहां कोरोना कर्फ्यू में दी जा रही छूट तत्काल समाप्त कर दी जाएगी. कोविड-19 टीकाकरण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट की अवधि बढ़ाकर सुबह 7 से रात 9 बजे तक करने के निर्देश दिए है. नई गाइडलाइन के अनुसार नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा. शनिवार व रविवार को वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा. वीकेंड लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा.

गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर रेस्टोरेंट, होटल सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी. खुलने वाले रेस्टोरेंट्स में अनिवार्य रूप से इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर आदि से युक्त कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी. साथ ही अल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था करनी होगी. मिठाई , स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकानों में बैठक कर या खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं है.

सब्जी मंडिया पूर्व की भांति खुली रहेंगी लेकिन घनी आबादी में स्थित सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर लगवाया जाएगा. बंद या खुले स्थान पर शादी में एक समय में 50 लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सावधानियों के साथ शामिल होने की अनुमति होगी. सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति नहीं है. स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे.

उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस के 294 नए केस दर्ज किए गए और 51 मरीजों की मौत हुई. उत्तर प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,957 है. राज्य में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं.