Unlock 1: लॉकडाउन 5.0 को लेकर गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस जारी, फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा अनिवार्य
कोरोना से जंग (Photo Credit-PTI)

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले भले ही बढ़ रहे हैं. लेकिन पिछले दो महीने से ज्यादा समय से घरों में कैद लोगों को गृह मंत्रालय ने शनिवार को बड़ी राहत दी. Unlock 1: लॉकडाउन 5.0 में गृह मंत्रालय (Home Department)  ने कंटेनमेंट जोन में जहां सख्ती उसी तरफ से लागू रखने को लेकर गाइडलाइंस जारी जारी हुआ है. वहीं जो इलाके कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं. उन इलाके के लोगों को लॉकडाउन 5 में लोग जरूरी चीजों के साथ हे कई अन्य चीजों को लेकर छोट दी हैं. ताकि लोगों को परेशानियों से निजात मिल सके. गृह मंत्रालय के इस नए गाइडलाइंस में  पहले की तरह लोगों को फेस मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना पड़ेगा.

गृह मंत्रालय द्वारा Unlock 1: लॉकडाउन 5.0 को लेकर जारी गाइडलाइंस में पहले की तरह लोगों घर के साथ ही कही बाहर आने जाने पर फेस मास्क लगाना जरूरी हैं. यदि कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उसे खिलाफ पिछले लॉकडाउन की तरफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती हैं. वहीं पिछले लॉकडाउन के तरह इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. जैसे कोई शख्स कही बाहर आ जा रहा हैं या फिर कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा है तो उसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. इसके साथ ही किसी के घर में शादी है तो 50 लोग से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं. किसी के घर में किसी का निधन हो जाता है तो अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं. यह भी पढ़े: Unlock 1: गृह मंत्रालय ने Lockdown 5.0 को लेकर जारी की गाइडलाइंस, कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक रहेगा लॉकडॉउन

इन चीजों को लेकर मिली छुट:

गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन के अंदर सब कुछ बंद रहेगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से सब कुछ खोला जाएगा. जिसमें पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे. हालांकि, ये सब शर्तों के साथ ही खुलेंगे, वहीं दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे. राज्य सरकारें स्कूलों और बच्चों के माता-पिता से बात कर के स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला कर सकते हैं. अभी जुलाई महीने से स्कूलों को खोलने की कोशिश की जाएगी, जिस पर राज्य अपने विवेकानुसार फैसला ले सकते हैं. जुलाई में ये तय होगा कि स्कूल खोलने हैं या नहीं.

वहीं कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर इजाजत होगी. अन्य इलाकों में जिस तरह से छुट हैं. इन इलाकों में छूट नहीं मिलेगी. कंटेनमेंट जोन में प्रसाशन को खास तौर से हिदायत दी गई है कि लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करे. यदि कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.