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Unlock 1: गृह मंत्रालय ने Lockdown 5.0 को लेकर जारी की गाइडलाइंस, कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक रहेगा लॉकडॉउन

कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है. कोविड-19 से संक्रमित मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. इसी बीच कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन 5.0 (Lockdown 5.0) का ऐलान कर दिया है. बताना चाहते है कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस लॉकडाउन को अनलॉक 1 (Unlock 1) का नाम दिया है. साथ ही अनलॉक 1 के लिए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस भी जारी की है.

Unlock 1: गृह मंत्रालय ने Lockdown 5.0 को लेकर जारी की गाइडलाइंस, कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक रहेगा लॉकडॉउन
गृह मंत्रालय (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus in India) महामारी का प्रकोप देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है. कोविड-19 (COVID-19 Pandemic) से संक्रमित मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. इसी बीच कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन 5.0 (Lockdown 5.0) का ऐलान कर दिया है. बताना चाहते है कि केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) ने इस लॉकडाउन को अनलॉक 1 (Unlock 1) का नाम दिया है. साथ ही अनलॉक 1 के लिए गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) ने नई गाइडलाइंस भी जारी की है. इसके साथ लोग एक राज्य से दूसरे राज्य आसानी से जा सकेंगे. इस दौरान लोगों को अब पास दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है. वहीं मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च अब खोले जायेंगे.

बता दें कि केंद्र सरकार ने अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. 1 जून से 30 जून लॉकडाउन 5.0  जारी रहेगा . स्कूल-कॉलेज खोलने का निर्णय केंद्र सरकार ने राज्यों पर छोड़ा हुआ है. जिसे लेकर वो फैसला करेंगे. यह भी पढ़ें-Lockdown 5.0: गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने की गृह मंत्री अमित शाह से बात, बोले- 15 दिन और बढ़े लॉकडाउन

MHA का ट्वीट-

ज्ञात हो कि सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान, होटल, रेस्तरां और अन्य  सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी. गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइंस की मानें तो देश के सभी जगहों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इस दौरान जरूरी सामान लेने जाने के लिए किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं लागू रहेगा.

पीआईबी का ट्वीट-केंद्र ने कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन.

वहीं गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइंस में केंद्र सरकार ने राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए हैं.इसलिए सभी राज्य सरकारें अपने हिसाब से हालात को देखते हुए फैसला लेंगी. सूबे में  में बसें और मेट्रो सेवाएं कैसे शुरू होंगी ये राज्य सरकारें तय करेंगी.

(The above story first appeared on LatestLY on May 30, 2020 07:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).