National Savings Time Deposit Account (TD): आज की इस भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल में बहुत से लोग निवेश का सुरक्षित होने के साथ ही हाई रिटर्न का विकल्प तलाश रहे है. ऐसे लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस (Post Office) से जुड़ी बचत योजनाओं में निवेश करना मुनाफे का सौदा साबित होगा. यहां निवेश करके आप बिना किसी जोखिम के बढ़िया मुनाफा कमा सकते है. PPF: हर महीने 500 रुपये के निवेश पर मिलेंगे 15 लाख रुपये, यहां जानिए पूरा कैलकुलेशन
वर्तमान में नौ डाकघर बचत योजनाएं चल रही है. इन छोटी बचत योजनाओं में सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस टर्म डिपोजिट और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) शामिल हैं. आज हम आपको पोस्ट ऑफिस सावधि खाता (टीडी) से जुडी पूरी जानकारी देंगे, जिसमें निवेश करके आप बड़ा प्रॉफिट आसानी से पा सकते है.
कौन निवेश कर सकता है?
- एकल वयस्क
- संयुक्त खाता (3 वयस्क तक) (संयुक्त A या संयुक्त B)
- नाबालिग की ओर से एक अभिभावक
- असत्य मन के व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक
- अपने नाम पर 10 साल से ऊपर का नाबालिग
- कितने भी खाते खोले जा सकते हैं.
टीडी में जमा राशि कितनी होगी?
- अकाउंट के प्रकार- 1 वर्षीय खाता (5.5% ब्याज दर), 2- वर्षीय खाता (5.5% ब्याज दर), 3-वर्षीय खाता (5.5% ब्याज दर), 5- वर्षीय खाता (6.7% ब्याज दर).
- खाता न्यूनतम रु.1000/- की राशि व उसके के बाद रु. 100/- से खोला जा सकता है. निवेश की कोई सीमा नहीं
- ब्याज वार्षिक देय होगा, परिपक्वता के बाद न निकाली गई जमा-राशि पर परिपक्वता की तारीख के बाद समय के लिए कोई ब्याज राशि देय नहीं होगी
- आवेदन प्रस्तुत करने पर ब्याज खाता धारक के बचत खाते में जमा कर दिया जाएगा
- 5 वर्षीय सावधि जमा के तहत निवेशआयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 80सी के अनुसार छूट के योग्य है.
टीडी की परिपक्वता (Maturity)?
- जमा राशि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष (जिस प्रकार का मामला हों) खोलने की तिथि से के पूर्ण होने पर देय होगा.
खाते का विस्तार :-
- खाता परिपक्व होने पर सावधि जमा को शुरु में खोले गए समय के लिए आगे विस्तार किया जा सकता है
- साअवधि जमा खाते को परिपक्व की तिथि से निम्न निर्धारित अवधि के लिए विस्तार किया जा सकता है. 11 वर्षीय सावधि जमा = परिपक्वता के 6 माह के भीतर. 2 वर्षीय सावधि जमा = परिपक्वता के 12 माह के भीतर. 3/5 वर्षीय सावधि जमा = परिपक्वता के 18 माह के भीतर.
- खाता खोलने के समय खाता धारक, परिपक्वता के बाद विस्तार के लिए अनुरोध दे सकता है
- परिपक्वता के बाद भी सावधि जमा को पासबुक के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित डाकघर में आवेदन देकर सावधि खाते का विस्तार किया जा सकता है
- परिपक्वता के दिन लागू ब्याज दर संबंधित साबधि खाते के विस्तार अवधि के लिए देय होगी.
समय से पहले बंद होना :-
- कोई जमा राशि जमा की तिथि से 6 माह पूर्ण होने तक निकासी नहीं की जा सकती है
- यदि सावधि खाता 1 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व व 6 महीने के बाद बंद हो जाता है तो डाकघर बचत खाता ब्याज दर लागू होगी
- यदि 2/3/5 वर्ष सावधि खाता समय से पहले 1 वर्ष के बाद बंद हो जाता है, तो ब्याज की गणना वर्ष पूर्ण के लिए सावधि ब्याज दर (अर्थात 1/2/3 वर्ष) से 2% कम होगी और एक वर्ष से कम अवधि के लिए डाकघर बचत ब्याज दरें लागू होंगी
- सावधि खाते को संबंधित डाकघर में पास बुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके समय से पहले बंद किया जा सकता है.
सावधि खाते को गिरवी :-
- (i) संबंधित पोस्ट ऑफिस में निर्धारित आवेदन पत्र गिरवी रखने वाले के पत्र के साथ जमा कर सवधि खाते को सुरक्षा के रूप में गिरवी या स्थानांतरित किया जा सकता है.
- (ii) निम्नलिखित अधिकारियों को स्थानांतरण /गिरवी रखा जा सकता है
- भारत के राष्ट्रपति / राज्य के राज्यपाल
- आरबीआई / अनुसूचित बैंक / सहकारी समिति / सहकारी बैंक
- निगम (सार्वजनिक / निजी) / सरकारी। कंपनी / स्थानीय प्राधिकरण
- हाउसिंग फाइनेंस कंपनी.
उल्लेखनीय है कि सरकार इन छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दर में समय-समय पर बदलाव करती रहती है. संपूर्ण देश में पोस्ट ऑफिस सावधि खाता (टीडी) का लाभ उठाया जा सकता है. टीडी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लीन करें या पोस्ट ऑफिस की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.