नई दिल्ली. सीएए (Citizenship Amendment Act) को लेकर देश में चल रहे विरोध के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. जिसके बाद पुरे देश में आज से यानि 10 जनवरी से नागरिकता कानून लागू हो गया है. बताना चाहते है कि नागरिकता कानून के खिलाफ पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर भारत तक विरोध प्रदर्शन देखने मिला है. साथ ही इस दौरान कई हिंसक घटनाएं भी सामने आयी थी. केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से पारित और राष्ट्रपति से हस्ताक्षरित नए नागरिकता कानून को आज से लागू किया है.
ज्ञात हो कि नागरिकता कानून के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं उन्हें भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है. यह भी पढ़े-CAA Support: नागरिकता कानून पर समर्थन जुटाने के लिए बीजेपी लॉन्च करने जा रही है टोल फ्री नंबर, मिस कॉल देकर लोग कर सकेंगे सपोर्ट
ANI का ट्वीट-
Ministry of Home Affairs: Central Government appoints the 10th day of January, 2020, as the date on which the provisions of the Citizenship Amendment Act shall come into force. pic.twitter.com/QMKYdmHHEk
— ANI (@ANI) January 10, 2020
जानकारी के अनुसार इस कानून के मुताबिक इन 6 समुदायों के शरणार्थियों को 5 साल तक भारत में रहने के बाद उन्हें नागरिकता दी जाएगी. इससे पहले यह समय सीमा 11 वर्ष की थी. नागरिकता कानून 2019 को लेकर अमित शाह ने संसद में अपने भाषण में दावा करते हुए कहा था कि लाखों-करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें इस कानून से लाभ मिलेगा.