How To File ITR Using Form 16: फॉर्म 16 का उपयोग करके आईटीआर कैसे दाखिल करें? यहां जानें पूरी प्रक्रिया
ITR Using Form 16 (Photo Credit: LatestLy)

How To File ITR Using Form 16: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है. डेडलाइन 31 जुलाई 2024 के करीब आते ही टैक्सपेयर्स में आईटीआर भरने को होड़ मच गई है. सीबीडीटी (CBDT) के आंकड़ों के अनुसार, 14 जुलाई तक 2.7 करोड़ लोग रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. यह एक ऐसा फॉर्म है, जिसे कोई व्यक्ति भारत के आयकर विभाग को उस वर्ष के दौरान अपनी आय और देय करों के बारे में सूचित करने के लिए दाखिल करता है. रिटर्न दाखिल करने से लोगों को पूरे साल अपनी आय पर चुकाए गए कर की घोषणा करने में मदद मिलती है. करदाताओं की अलग-अलग श्रेणियों (व्यक्तिगत, HUF, कंपनी, LLP, भागीदारी फर्म) आदि के लिए अलग-अलग ITR फॉर्म निर्धारित किए गए हैं.

टैक्स फाइल करना एक जटिल प्रक्रिया है, जो अक्सर लोगों को उलझन में डाल सकती है. लेकिन फॉर्म 16 की मदद आप आसानी से ITR फाइल कर सकते हैं. यह नियोक्ता (वर्तमान में जिस कंपनी में आप कार्यरत हैं) द्वारा करों में कटौती करते समय प्रदान किया जाता है.

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वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR दाखिल करने के चरण

  • ITR दाखिल करने के लिए सबसे पहले नियोक्ता से आपका फॉर्म 16 लेना है.
  • इसमें कंपनी द्वारा की गई TDS कटौती और वेतन कटौती का पूरा विवरण मिलेगा
  • सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज और प्रमाण सही जगह पर हैं और आपके फॉर्म 16 में दर्शाए गए हैं
  • आयकर पोर्टल पर लॉग इन करें या खाता बनाएं
  • ई-फाइल अनुभाग पर जाएं और आयकर रिटर्न चुनें और अपनी प्रक्रिया शुरू करें
  • आईटीआर 1 या आईटीआर 2 का उपयोग करके अपने हस्ताक्षरित और डिजिटल रूप से सत्यापित फॉर्म 16 ए और फॉर्म 16 बी अपलोड करें
  • कोई भी अतिरिक्त व्यक्तिगत विवरण भरें जो छूट गया हो
  • जानकारी सत्यापित करें और सबमिट पर क्लिक करें
  • एक बार आईटीआर जमा हो जाने के बाद, आप आधार ओटीपी और अन्य विकल्पों का उपयोग करके सबमिशन को ई-सत्यापित करते हैं

हम आशा करते हैं कि इससे आपको आईटीआर फाइलिंग को आसान बनाने और सभी के लिए इसे सुचारू रूप से करने में मदद मिलेगी. हर साल, नियोक्ता अपने कर्मचारियों से वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित निवेशों की घोषणा करने की अपेक्षा करते हैं. इसके आधार पर, नियोक्ता वेतन पर कर या टीडीएस काटते हैं. जब कोई नियोक्ता वेतन पर टीडीएस काटता है, तो आयकर अधिनियम के अनुसार नियोक्ता द्वारा एक प्रमाणपत्र जारी किया जाना आवश्यक है, जिसमें काटे गए और जमा किए गए कर का विवरण प्रमाणित होता है. फॉर्म 16 इस प्रक्रिया का सारांश देता है और आपके द्वारा किए गए कर-बचत निवेशों के विरुद्ध आपके द्वारा भुगतान किए गए करों की राशि का एक आसान-से-पढ़ने योग्य अवलोकन देता है.