Income Tax Filing: टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है. आयकर विभाग ने ITR-2 फॉर्म को अब ऑनलाइन मोड में फाइल करने की सुविधा शुरू कर दी है, जिसमें पहले से भरा हुआ डेटा (Pre-Filled Data) भी उपलब्ध रहेगा. यानी अब आपको सारी जानकारी बार-बार मैन्युअली भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस लॉगिन कीजिए और फॉर्म को चेक करके फाइल कर दीजिए. यह सुविधा आयकर पोर्टल https://www.incometax.gov.in/ पर लाइव हो चुकी है और Assessment Year 2025-26 के लिए है. यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की इनकम के लिए आप अब ITR-2 को ऑनलाइन भर सकते हैं.
ITR-2 फाइल करने की सुविधा शुरू
Kind Attention Taxpayers!
Income Tax Return Form of ITR-2 is now enabled for filing through online mode with pre-filled data at the e-filing portal.
Visit: https://t.co/uv6KQUbXGv pic.twitter.com/u8EiumigEb
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 18, 2025
किन लोगों को भरना होता है ITR-2?
- जिनकी आय सैलरी, किराए से या अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज या डिविडेंड) से आती है.
- जिनके पास कैपिटल गेन (Capital Gains) है — यानी आपने शेयर, प्रॉपर्टी या म्यूचुअल फंड बेचे हैं.
- क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से कमाई की है, लेकिन आपके पास कोई बिज़नेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है.
क्या है नया इस बार?
आयकर विभाग ने ITR-2 फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जिससे डेटा और पारदर्शिता दोनों को बेहतर बनाया जा सके:
- शेयर बायबैक से नुकसान की जानकारी अब आप दिखा सकते हैं, जो पहले साफ तरीके से नहीं पूछा जाता था.
- डिविडेंड इनकम के एक नए कॉलम में अब Section 2(22)(f) के तहत मिलने वाली रकम की रिपोर्टिंग जरूरी हो गई है.
- रियल एस्टेट बिक्री की तारीख के आधार पर प्रॉपर्टी से हुई कमाई का विवरण अलग-अलग दिखाना होगा – 23 जुलाई 2024 से पहले और उसके बाद.
- 1 करोड़ से ज्यादा सालाना इनकम वालों को अपनी पूरी संपत्ति और देनदारी की डिटेल देना जरूरी होगा.
- कैपिटल गेन पर दो अलग-अलग कॉलम होंगे, जिससे यह साफ हो कि कौन सा ट्रांजैक्शन नए टैक्स रेट पर है और कौन सा पुराने पर.
- TDS (टैक्स कटौती) के लिए अब यह भी बताना होगा कि किस सेक्शन के तहत टैक्स काटा गया है.
डेडलाइन कब तक?
इस साल ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 रखी गई है (पहले 31 जुलाई थी), क्योंकि फॉर्म्स और यूटिलिटीज में बदलाव की वजह से डिपार्टमेंट को थोड़ा समय लगा.
अब क्या करें?
अगर आप ITR-2 के अंतर्गत आते हैं, तो देर मत कीजिए. लॉगिन करें, अपने प्री-फिल्ड डेटा को चेक करें, जरूरत हो तो एडिट करें और समय रहते फाइल कर दें.













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