
RBI Norms For Unsecured Loan: देश के अधिकतर लोग वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन (Personal Loan) और क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का इस्तेमाल करते हैं. भारतीय बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जैसे अनसिक्योर्ड लोन जारी करते हैं. हालांकि RBI के नए नियम लागू होने के बाद अब क्रेडिट कार्ड बनवाना और पर्सनल लोन लेना आसान नहीं होगा.
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने कुछ नियमों को सख्त कर दिया है. रिजर्व बैंक ने कहा है कि अब बैंकों और नॉन बैंकिंग कंपनियों को अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा पूंजी अलग रखने की आवश्यकता होगी. यह पूंजी पहले से 25 फीसदी ज्यादा होगी. जहां पहले 100 फीसदी अलग पूंजी रखी जाती थी, वहीं अब बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को 125 फीसदी कैपिटल अलग रखने की जरूरत होगी. ये भी पढ़ें- NPCI New Guidelines: आपकी UPI ID हो सकती है बंद, 31 दिसंबर तक का है समय.. तुरंत निपटा लीजिए ये काम
उदाहरण
मान लीजिए बैंक ने 5 लाख रुपये का पर्सनल लोन दिया तो उसे पहले 5 लाख रुपये ही अलग रखने पड़ते थे, लेकिन अब बैंक को 25 फीसदी ज्यादा यानि 6 लाख 25 हजार रुपये अलग रखना होगा.
पिछले कुछ साल में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड में काफी ग्रोथ देखी गई है. पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की संख्या में इजाफा के साथ-साथ डिफॉल्ट के मामले भी बढ़ गए हैं. समय पर पेमेंट के मामले कम हुए हैं. ऐसे में आरबीआई इस तरह के लोन को लेकर सख्त हो गई है.
भारतीय रिजर्व बैंक इस फैसले के बाद बैंकों और गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को अनसिक्योर्ड लोन के लिए कम पैसे बचेंगे, जिसकी वजह से ग्राहकों को लोन लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. बैंक और एबीएफसी लोन देने के लिए कोई क्राइटेरिया भी तय कर सकते हैं. आरबीआई (RBI) के इस नियम का असर सिक्योर्ड लोन (Secured Loan) पर नहीं होगा.