7th CPC News Cycle (Maintenance) Allowance: केंद्रीय कर्मचारियों को आज भी कई तरह के ऐसे भत्ते मिलते है, जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते है. महंगाई, यात्रा, एचआरए आदि भत्तों से अधिकांश लोग तो वाकिफ हैं लेकिन इनसे अलग भी कुछ ऐसे भत्तों की एक दुनिया है, जिसके बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं है. इसी प्रकार के कुछ भत्तों के बारे में हम आपको बताने जा रहे है जो केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को अदा किये जाते है. 7th Pay Commission: पेंशनर्स आसानी से उठा सकते है इस डोरस्टेप सर्विस का लाभ, यहां जानिए पूरा प्रॉसेस
देशभर के सरकारी महकमों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद से कर्मचारियों के मूल वेतन समेत भत्तों में बड़ा बदलाव आया. सातवीं सीपीसी लागू होने के मद्देनजर साइकिल (रखरखाव) भत्ते की दर्रों को 90 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 180 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया.
साइकिल (रखरखाव) भत्ता के नियम-
- संबंधित कर्मचारी के पास स्वयं की साइकिल होनी चाहिए और वह उसका उपयोग सरकारी यात्रा के लिए करता हो.
- इन आदेशों के तहत साइकिल (रखरखाव) भत्ता प्राप्त करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी का यात्रा भता (अर्थात दैनिक और मील भत्ता) इस प्रकार दिया जाता है-
(क) इयूटी के सामान्य स्थान से 8 किलोमीटर के दायरे में की गई यात्राओं के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा.
(ख) ड्यूटी के स्थान से 8 से 16 किलोमीटर के दायरे में यात्रा के लिए शर्त-
(i) यदि गंतव्य स्थल स्थानीय क्षेत्राधिकार में आता हो, तो कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा.
(ii) यदि गंतव्य स्थल स्थानीय क्षेत्राधिकार से बाहर पड़ता हो, तो सामान्य नियमों के तहत स्वीकार्य यात्रा भत्ता दिया जायेगा. बशर्ते कि यात्रा साइकिल के बजाय किसी अन्य साधन से की गई हो.
- इयूटी के सामान्य स्थान से 16 किलोमीटर के दायरे से बाहर यात्रा के लिए सामान्य नियमों के तहत स्वीकार्य यात्रा भत्ता दिया जाएगा.
- पूरे कैलेंडर महीने की छुट्टी, प्रशिक्षण या अस्थायी स्थानांतरण पर यह भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा.
- एक बार में एक महीने से अधिक की किसी भी अवधि में, जिसके दौरान साइकिल (रखरखाव) भत्ता प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी ने साइकिल न रखी हो या उसके द्वारा रखी गई साइकिल खराब रही हो या किसी अन्य कारण से सरकारी यात्रा के लिए उपयोग में न लाई गई हो. साइकिल (रखरखाव) भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा.
उल्लेखनीय है कि इन आदेशों के तहत साइकिल (रखरखाव) भत्ता मंजूरी प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा एक बार में अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया जाएगा और ऐसी अवधि की समाप्ति से पर्याप्त पहले इसे जारी रखे जाने की समीक्षा की जाएगी.