नई दिल्ली: कोरोनो वायरस महामारी (Coronavirus) के बीच टैक्स पेयर्स (Tax Payers) को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने शनिवार को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाने का ऐलान किया है. फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के लिए अब आप 30 नवंबर 2020 तक रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं. कोरोना संकट और लॉकडाउन की के चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह फैसला लिया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्वीट में कहा," मौजूदा हालात को देखते हुए यह फैसला किया गया है. उम्मीद है कि इससे टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी. वो बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे."
इससे पहले गुरुवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिस्कल ईयर 2019-2020 के लिए टैक्स सेविंग्स इनवेस्टमेंट की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया था. यानी आप 31 जुलाई तक निवेश करके 30 नवंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: आधार कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी देने पर लग सकता है 10 हजार रुपये का जुर्माना, जानिए पूरा मामला.
आयकर विभाग का ट्वीट:
Understanding & keeping in mind the times that we are in, we have further extended deadlines. Now, filing of ITR for FY 2019-20 is extended to 30th Nov, 2020. We do hope this helps you plan things better.#ITDateExtension#FacilitationDuringCovid#WeCare #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/ZoGBpok3V7
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 4, 2020
बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मई में घोषणा की थी कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर रिटर्न की तारीख 31 जुलाई, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दी जाएगी.
निर्मला सीतारमण (ने यह भी बताया कि मार्च 2021 तक टीडीएस-टीसीएस (TDS-TCS) की दरों में 25 प्रतिशत की कटौती की करने का फैसला लिया गया है. इससे पहले केंद्र सरकार ने इसके साथ ही आधार कार्ड को पैन के साथ जोड़ने की समयसीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है.