NEET Re-Exam 2024: 23 जून को दोबारा होगी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, SC के आदेश पर नीट में ग्रेस मार्क्स पाने वालों का स्कोर कार्ड होगा रद्द

नीट (यूजी) 2024 परीक्षा के परिणामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर आज बड़ा फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने एनटीए के फैसले को मंजूरी देते हुए ग्रेस मार्क्स को हटाने का आदेश दिया है. साथ ही, एनटीए ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों को एक अवसर दिया है कि वे या तो 23 जून को होने वाली री-एग्जाम में शामिल हो सकते हैं या फिर ग्रेस मार्क्स बिना मार्कशीट के साथ काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि काउंसलिंग जारी रहेगी और इस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि री-एग्जाम होने पर काउंसलिंग पूरी तरह से नई शुरू होगी.

ग्रेस मार्क्स हटने का फैसला

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ग्रेस मार्क्स को लेकर उठ रहे विवादों का अंत कर देगा. कई छात्रों ने ग्रेस मार्क्स देने के फैसले का विरोध किया था और उनका माना था कि यह नियम उनके साथ अन्याय कर रहा है.

री-एग्जाम का मौका

एनटीए द्वारा री-एग्जाम का आयोजन करने का फैसला उन छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है जो ग्रेस मार्क्स से असहमत थे. अब इन छात्रों को परीक्षा देने का एक और मौका मिलेगा और वे अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे.

क्या होगा पेपर लीक के मामले का?

एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेपर लीक का मामला कोर्ट के समक्ष नहीं है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मामले में कोई करप्शन नहीं हुआ है. एनटीए देश में तीन बड़े एग्जाम नीट, जेईई और सीयूईटी आयोजित करेगा. जांच के बाद दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है.  यह फैसला नीट परीक्षा को लेकर उठ रहे विवादों का समाधान कितना कर पाएगा, यह देखना अभी बना हुआ है. लेकिन एक बात ज़रूर है कि यह फैसला छात्रों के लिए एक नया मौका खोलेगा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगा.