Schools Partially Reopen From September 21: स्वास्थ्य मंत्रालय ने कक्षा 9-12 के छात्रों के लिए जारी की एसओपी, जानिए पूरा दिशानिर्देश
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: PTI)

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को 21 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों में शिक्षण गतिविधियों की आंशिक बहाली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है. एक बयान में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा "भारत सरकार गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से शुरू कर रही है. आने वाले दिनों में स्कूलों में गतिविधियों को आंशिक रूप से शुरू किया जाएगा. शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र 21 सितंबर से स्कूलों में जा सकते है."

एहतियाती उपायों में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित करना, चेहरे को ढंकना, बार-बार हाथ धोना, श्वसन शिष्टाचार का पालन करना, स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और थूकना नहीं शामिल है. स्कूलों को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा को अनुमति और प्रोत्साहित किया जाना जारी रखा जाए और कक्षा 9 से 12 के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर अपने स्कूल में आने की अनुमति दी जाए. पाकिस्तान में 15 सितंबर से स्कूल और कॉलेज चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे

स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने के लिए SOP जारी-

मंत्रालय ने कहा कि यह उनके माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति पर होगा. केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को ही खोलने की अनुमति होगी. इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को भी सलाह दी जाएगी कि वे कंटेनमेंट ज़ोन के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में नहीं जाएं.

जबकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बजाय स्कूल प्रशासन द्वारा संपर्क रहित उपस्थिति की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी. जहां भी संभव हो हर समय शिक्षकों और छात्रों को छह फीट की दूरी बनाए रखना होगा. इसी तरह स्टाफ रूम और ऑफिस में भी शारीरिक दूरी बनाए रखी जाएगी.