Coronavirus New Strain: नए कोरोना वायरस को लेकर भारत सतर्क, UK से आने वाले लोगों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एसओपी
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credit: PTI)

COVID-19 New Strain: ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वायरस पाए जाने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ हैं. हर देश इस वायरस को लेकर ऐहतियात के तौर पर कदम उठा रहे है. इस नए वायरस को लेकर भारत भी सतर्क हो गया है. सोमवार को जहां भारत सरकार ने ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने के बाद वहां से आने वाले विमानों को 31 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी हैं. वहीं मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने यूनाइटेड किंगडम (UK) से आने वाले यात्रियों के लिए एसओपी (OSP) जारी किये हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों का भारत आगमन पर कोरोना जांच की जाएगी. वहीं, जो भी यात्री संक्रमित पाया जाएगा, उसके लिए अलग से आइसोलेशन की व्यवस्था की जाएगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एसओपी के अनुसार, 25 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से भारत आए यात्रियों में अगर कोरोना का संक्रमण पाया जाता है, तो उन्हें इस खास स्ट्रेन (वायरस का नया रूप) के लिए अलग से जांच करवानी होगी. इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी. यात्रियों को 14 दिनों की यात्रा का विवरण भी देना होगा. यह भी पढ़े: कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर भारत सतर्क, कर्नाटक सरकार ने राज्य के हवाई अड्डों से मांगा UK से आने वाले यात्रियों की लिस्ट

यहां पढ़े सरकार द्वारा जारी  एसओपी:

सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार ब्रिटेन से आने वाले यात्री के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर  इन्हें राज्य सरकार के आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा. नमूनों को जांच के लिए एनआईवी पुणे भेजा जाएगा. अगर संक्रमित व्यक्ति में साधारण  कोविड-19 के वायरस के लक्षण पाया जाता है, तो उसे होम आइसोलेशन में भी रखा जा सकता है.

इसके साथ ही अगर व्यक्ति में कोरोना का नया रूप पाया जाता है, तो उसे 14 दिन सरकारी आइसोलेशन में बिताने होंगे.  जहां एक बार फिर उसकी कोरोना जांच की जाएगी. 24 घंटे के अंतराल में दो बार नमूनों के निगेटिव आने पर ही व्यक्ति को छुट्टी दी जाएगी. वहीं, 25 नवंबर से अब तक ब्रिटेन से भारत आए लोगों की जानकारी ब्यूरो आफ इमिग्रेशन संबंधित राज्य सरकारों को देगा.