वॉशिंगटन डीसी (अमेरिका), 10 जनवरी: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने गुरुवार को एक बिल पारित किया, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) पर प्रतिबंध लगाना है. यह कदम ICC द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के जवाब में उठाया गया है.
इस बिल का नाम "Illegitimate Court Counteraction Act" रखा गया है और यह 243-140 मतों से पारित हुआ. इस बिल को इजरायल के समर्थन में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, 45 डेमोक्रेट्स और 198 रिपब्लिकन ने इसका समर्थन किया, जबकि किसी भी रिपब्लिकन ने विरोध नहीं किया. अब यह बिल सीनेट में पेश किया जाएगा, जहां रिपब्लिकन का बहुमत है.
प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के रिपब्लिकन अध्यक्ष ब्रायन मास्ट ने कहा, "अमेरिका यह कानून इसलिए पारित कर रहा है क्योंकि एक 'कंगारू कोर्ट' हमारे महान मित्र राष्ट्र इजरायल के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है."
यह प्रस्तावित प्रतिबंध उन व्यक्तियों और संस्थाओं को लक्षित करेगा जो ICC के प्रयासों में सहयोग करते हैं, जैसे जांच, गिरफ्तारी, या अमेरिकी नागरिकों और उनके सहयोगी देशों के नागरिकों के खिलाफ अभियोजन. इन प्रतिबंधों में संपत्ति जब्त करना और वीजा रद्द करना शामिल है.
ICC ने मई 2023 में नेतन्याहू और गैलंट पर गाजा संघर्ष से संबंधित युद्ध अपराधों का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इसके जवाब में अमेरिकी विधायकों ने इस अदालत के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की मांग की. अब यह बिल सीनेट में विचाराधीन है और जल्द ही राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने के बाद कानून बनने की संभावना है.
House passes bill to sanction ICC for arrest warrant against Benjamin Netanyahu https://t.co/yDHk2huqON pic.twitter.com/r93gVo53k3
— New York Post (@nypost) January 9, 2025
हालांकि, इस कदम की मानवाधिकार संगठनों ने आलोचना की है. उनका कहना है कि यह कानून न्याय के वैश्विक प्रयासों को कमजोर कर सकता है. इसके बावजूद, सीनेट से इस पर जल्द कार्रवाई की उम्मीद है.
2020 में, ट्रंप प्रशासन ने अफगानिस्तान और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में अमेरिकी और इजरायली गतिविधियों की जांच के चलते ICC के वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए थे. लेकिन बाद में राष्ट्रपति जो बाइडन ने इन प्रतिबंधों को हटा दिया.
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC)
हेग, नीदरलैंड्स में स्थित यह अदालत युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार और आक्रमण के अपराधों पर कार्रवाई करती है. फिलिस्तीन 2015 से ICC का सदस्य है, और 2019 से इस क्षेत्र में इजरायली और हमास अधिकारियों द्वारा किए गए अपराधों की जांच की जा रही है.
इजरायल और अमेरिका ICC के सदस्य नहीं हैं, लेकिन सदस्य राष्ट्रों के क्षेत्रों में किए गए अपराधों पर इस अदालत का अधिकार है. अमेरिका ने कभी-कभी ICC का समर्थन किया है, जैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ यूक्रेन में युद्ध अपराधों के आरोपों में. हालांकि, रूस भी ICC का सदस्य नहीं है.