By Vandana Semwal
यह निर्णय भारत सरकार के महालेखाकार कार्यालय (Controller General of Accounts) के निर्देशानुसार लिया गया है ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के सभी सरकारी लेन-देन समय पर निपटाए जा सकें.
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