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Hate Speech: हेट स्पीच को लेकर SC की सख्ती, राज्य-केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश, बिना शिकायत खुद संज्ञान लेकर FIR दर्ज कर करें कार्रवाई

देश की सर्वोच्च अदातल सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण (Hate Speech) दिया जाए

Socially Team Latestly|

Supreme Court on Hate Speech: देश की सर्वोच्च अदातल सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर सख्ती दिखाई है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तरह से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर कहा कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण दिया जाए, वे बिना किसी शिकायत के प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें. यह नहीं देखा जाय कि वह किस धर्म का है. निर्देश में अदालत ने चेतावनी दी है कि मामला दर्ज करने में देरी को अदालत की अवमानना ​​माना जाएगा. कोर्ट ने अपने निर्देश में साफ़ किया है कि  भाषण देने वाले व्यक्तियों के धर्म की परवाह किए बिना ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित रखा जा सके. शीर्ष अदालत ने इसे एक गंभीर अपराध करार देते हुए कहा कि नफ़रती भाषण देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित करते हैं.

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देश की सर्वोच्च अदातल सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण (Hate Speech) दिया जाए

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Supreme Court on Hate Speech: देश की सर्वोच्च अदातल सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर सख्ती दिखाई है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तरह से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर कहा कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण दिया जाए, वे बिना किसी शिकायत के प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें. यह नहीं देखा जाय कि वह किस धर्म का है. निर्देश में अदालत ने चेतावनी दी है कि मामला दर्ज करने में देरी को अदालत की अवमानना ​​माना जाएगा. कोर्ट ने अपने निर्देश में साफ़ किया है कि  भाषण देने वाले व्यक्तियों के धर्म की परवाह किए बिना ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित रखा जा सके. शीर्ष अदालत ने इसे एक गंभीर अपराध करार देते हुए कहा कि नफ़रती भाषण देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित करते हैं.

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(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)

Supreme Court on Hate Speech: देश की सर्वोच्च अदातल सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर सख्ती दिखाई है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तरह से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर कहा कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण दिया जाए, वे बिना किसी शिकायत के प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें. यह नहीं देखा जाय कि वह किस धर्म का है. निर्देश में अदालत ने चेतावनी दी है कि मामला दर्ज करने में देरी को अदालत की अवमानना ​​माना जाएगा. कोर्ट ने अपने निर्देश में साफ़ किया है कि  भाषण देने वाले व्यक्तियों के धर्म की परवाह किए बिना ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित रखा जा सके. शीर्ष अदालत ने इसे एक गंभीर अपराध करार देते हुए कहा कि नफ़रती भाषण देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित करते हैं.

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