आज के वर्तमान युग में अगर किसी का मोबाइल या पर्स चोरी हो जाये तो कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं यह सबको ज्ञात है और शिकायत दर्ज कराने के लिए उन्हें कितने धक्के खाने पड़ते हैं. लेकिन अब इस समस्या से आपको निजात मिल जाएगी. जी हां सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 14422 जारी किया है. इससे पूरे देश में लोगों को अब शिकायत दर्ज कराने के लिए कही और भटकना नहीं पड़ेगा. जी हां इस नंबर पर डायल करने या संदेश भेजने पर शिकायत दर्ज हो जाएगी और पुलिस व सेवा प्रदाता कंपनी मोबाइल की खोज में जुट जाएगी. दूरसंचार मंत्रालय मई के अंत में महाराष्ट्र सर्किल में इसकी शुरुआत करेगा, वहीं देश के 21 अन्य दूरसंचार सर्कल में कई चरणों में इसे दिसंबर तक लागू किया जाएगा.
दूरसंचार प्रौद्योगिकी केंद्र (सी-डॉट) ने चोरी या गुम मोबाइल का पता लगाने के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आईडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर यानी CEIR) भी तैयार कर लिया है. इससे चोर के हाथ में मोबाइल जाने पर उसे बंद किया जा सकेगा. दरअसल मोबाइल गुम होने या चोरी होने की घटनाएं बढ़ रही हैं. पुलिस में शिकायत करने पर भी जल्द राहत नहीं मिलती. कुछ दिनों के इंतजार के बाद अक्सर लोग मायूस हो जाते हैं.अगर आपने भी ऐसी स्थितियों का सामना किया है तो अब आपकी मुश्किल आसान हो सकती है.
इस हेल्पलाइन नंबर के जारी होने से देश में लोगों को अब शिकायत दर्ज कराने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा. हेल्पलाइन नंबर पर डायल करने या संदेश भेजने पर शिकायत दर्ज हो जाएगी. इसके साथ ही पुलिस व सेवा प्रदाता कंपनी मोबाइल की खोज में जुट जाएगी. आईएमईआई बदलने पर तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. गत वर्ष दूरसंचार मंत्रालय ने मोबाइल चोरी, झपटमारी और गुम होने की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर टेलीग्राफ एक्ट में संशोधन किया था. इसके तहत आईएमईआई से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.