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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फाइनल NRC प्रकाशित करने की 31 जुलाई की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी

सुप्रीम कोर्ट ने असम के चीफ सेक्रेटरी, एनआरसी के असम के कोऑर्डिनेटर प्रतीक हलेजा और चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वे एनआरसी वेरिफिकेशन की सुनवाई कैसे करें, ये तय करने के लिए 7 दिनों के भीतर बैठक करें.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फाइनल NRC प्रकाशित करने की 31 जुलाई की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI/File Image)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को कहा कि असम (Assam) में फाइनल राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के प्रकाशन के लिए 31 जुलाई, 2019 की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि असम में एनआरसी की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की कवायद 31 जुलाई 2019 तक पूरी करनी ही होगी. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) और न्यायमूर्ति आर. एफ. नरिमन की पीठ ने असम के चीफ सेक्रेटरी, एनआरसी के असम के कोऑर्डिनेटर प्रतीक हलेजा और चुनाव आयोग (Election Commission) को आदेश दिया कि वे एनआरसी वेरिफिकेशन (NRC Verification) की सुनवाई कैसे करें, ये तय करने के लिए 7 दिनों के भीतर बैठक करें.

इसके साथ ही लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) की प्रक्रिया एक साथ जारी रखी जा सकती है. इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाए कि चुनावों और एनआरसी कार्य के लिए अधिकारियों की कोई कमी नहीं है. पीठ ने कहा कि असम की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता एक सप्ताह के भीतर इस बैठक का आयोजन सुनिश्चित करेंगे. पीठ ने कहा कि बैठक के नतीजों से सुप्रीम कोर्ट को पांच फरवरी को अवगत कराया जाए. यह भी पढ़ें- 7 साल की बेटी करती थी शरारत, परेशान होकर मां ने गला डबाकर मार डाला

एनआरसी के असम के कोऑर्डिनेटर प्रतीक हलेजा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फाइनल एनआरसी में नाम शामिल करने के 36.2 लाख दावे हैं. नामों को लेकर की गई दो लाख आपत्तियों को 31 दिसंबर तक ड्राफ्ट में शामिल किया जा चुका है. दावों की सुनवाई 15 फरवरी से शुरू होने जा रही है. इससे 15 दिन पहले दावा करने वालों को नोटिस जारी किए जाएंगे. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 24, 2019 04:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).