Ayodhya Verdict: देश के सबसे पुराने केसों में से एक रहे अयोध्या विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज अपना फैसला सुना दिया है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए निर्मोही अखाड़ा और शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया है. विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास (Ram Janmabhoomi Nyas) को देने का फैसला सुनाया गया है, साथ ही मुस्लिम पक्ष को अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है.
अयोध्या विवाद मामले की बड़ी बातें-
1- अयोध्या विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मंदिर बनाने का रास्ता साफ किया.
2- विवादित जमीन पर रामलला का हक माना गया.
3- सुन्नी वक्फ को पांच एकड़ की वैकल्पिक जमीन दी जाएगी.
4- सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया.
5- मृत्यु के 33 साल बाद पक्षकार गोपाल सिंह विशारद को मिला पूजा का अधिकार.
6- तीन महीने में केंद्र सरकार करेगी मंदिर ट्रस्ट का गठन.
7- राम मंदिर निर्माण की रूपरेखा तैयार करेगा नया ट्रस्ट. यह भी पढ़ें- Ayodhya Verdict: पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा- आज का दिन जोड़ने का है, जुड़ने का है और मिलकर जीने का है
8- मुस्लिम पक्ष को जमीन देने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी सरकार के हाथ में.
9- आस्था और विश्वास पर नहीं, कानून के आधार पर लिया गया फैसला.
बता दें कि वर्षों पुराने इस सवेंदनशील मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया. इस पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर ने अपना फैसला सुनाया. खास बात यह रहा कि यह फैसला पांचों जजों की सर्वसम्मति से सुनाया गया.