Maharashtra: कोविड प्रतिबंधों में ढील मिलने के बाद लोनावला में पर्यटकों की धूम, पुलिस कर्मियों ने इस तरह करवाए कोरोना का नियमों का पालन, देखें वीडियो
बीते पांच जून को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में साप्ताहिक संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर प्रदेश वासियों को कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों में कुल ढील दी. प्रदेश सरकार द्वारा कोविड नियमों में ढील मिलने के बाद लोगों को पर्यटक स्थलों पर घूमते टहलते हुए देखा जा रहा है.
मुंबई, 10 जुलाई: बीते पांच जून को महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ने राज्य में साप्ताहिक संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर प्रदेश वासियों को कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों में कुल ढील दी. प्रदेश सरकार द्वारा कोविड नियमों में ढील मिलने के बाद लोगों को पर्यटक स्थलों पर घूमते टहलते हुए देखा जा रहा है. इसी कड़ी में ANI न्यूज एजेंसी ने पुणे (Pune) जिले के लोनावला (Lonavla) क्षेत्र का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पर्यटक पिकनिक स्पॉट पर जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को लोगों को कोरोना संबंधी नियमों का पालन करवाते हुए भी देखा गया.
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोविड नियमों में ढील देते हुए पांच-स्तरीय योजना की घोषणा की है. पहली श्रेणी में पांच प्रतिशत संक्रमण दर और 25 प्रतिशत से कम ऑक्सीजन बिस्तर भर्ती वाले शहर और जिलों में आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानों, मॉल, थिएटर, सभागार, रेस्तरां, निजी कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, खेल प्रतिष्ठान निर्धारित समय पर पूरी तरह से खुलेंगे. ऐसे स्थानों पर फिल्म की शूटिंग, सामाजिक और राजनीतिक सभाएं फिर से शुरू हो सकती हैं. विनिर्माण, कृषि और आर्थिक गतिविधियों की अनुमति होगी. इस दौरान कोई कर्फ्यू या निषेधाज्ञा लागू नहीं होगा और कोई ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि यात्रा उन शहरों या जिलों के लिए न हो जो पांचवीं श्रेणी के अंतर्गत आते हैं (जहां संक्रमण दर 20 प्रतिशत से अधिक है और ऑक्सीजन बिस्तर क्षमता 75 प्रतिशत से अधिक है).
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दूसरी श्रेणी में जिन शहरों और जिलों में संक्रमण दर पांच फीसदी और 25 से 40 फीसदी ऑक्सीजन बेड पर मरीज है, वहां जरूरी और गैर जरूरी दुकानों को नियमित समय के मुताबिक खोलने की इजाजत होगी, लेकिन मॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, सभागार और रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करेंगे. लोकल ट्रेनों में सीमित प्रवेश होगा और इसकी अनुमति केवल चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं में काम करने वालों के लिए होगी. सार्वजनिक स्थान और निजी कार्यालय खोले जा सकते हैं. सामाजिक और राजनीतिक सभाओं को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति दी जाएगी. इन जिलों में कर्फ्यू के आदेश यथावत रहेंगे. जिम, सैलून आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकते हैं.
#WATCH | Maharashtra: Tourists visit Lonavla of Pune district, amid relaxations in #COVID19 restrictions. Police personnel deployed at picnic spots to control the tourists and make them follow COVID guidelines. pic.twitter.com/VInOAC0fuE
— ANI (@ANI) July 10, 2021
तीसरी श्रेणी के तहत प्रतिबंधों में ढील उन जगहों पर लागू होगी जहां संक्रमण दर पांच प्रतिशत से 10 प्रतिशत है और ऑक्सीजन बिस्तर पर मरीजों के भर्ती होने की दर 40 प्रतिशत से अधिक है. ऐसे स्थानों पर आवश्यक दुकानें शाम चार बजे तक खुली रह सकती हैं, जबकि गैर-जरूरी दुकानें केवल कार्यदिवसों में शाम चार बजे तक खुली रह सकती हैं. मॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे और सप्ताह के दिनों में शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्तरां खुल सकते हैं. खाने के पार्सल, टेकअवे और होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी. मेडिकल और आवश्यक कर्मचारियों के लिए लोकल ट्रेनों में यात्रा की अनुमति रहेगी. कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं.
फिल्म और टीवी की शूटिंग बायो-बबल में होगी और शाम पांच बजे के बाद बाहर कोई गतिविधि नहीं होगी. इन जगहों पर विवाह समारोह में केवल 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, जबकि अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो सकते हैं. 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सामाजिक और राजनीतिक सभाएं आयोजित की जा सकती हैं.
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चौथी श्रेणी उन जगहों के लिए है जहां संक्रमण दर 10 से 20 फीसदी और ऑक्सीजन बेड भर्ती 60 फीसदी से ज्यादा है. वहां आवश्यक दुकानें शाम चार बजे तक खुली रहेंगी. केवल भोजन पार्सल और टेकअवे की अनुमति होगी और लोकल ट्रेनों में केवल चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं के कर्मियों को यात्रा की अनुमति होगी. सार्वजनिक स्थान खुले रहेंगे, लेकिन वे सप्ताहांत पर बंद रहेंगे.
पांचवी श्रेणी में जहां संक्रमण दर 20 फीसदी से ज्यादा और ऑक्सीजन बेड पर 75 फीसदी से ज्यादा मरीज हैं, वहां शाम चार बजे तक सिर्फ जरूरी दुकानें खुली रहेंगी और कार्यालय में 15 फीसदी उपस्थिति रहेगी.
(भाषा इनपुट के साथ)
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 10, 2021 05:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

