बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सरकार को राज्य में शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने का निर्देश दिया. कोर्ट ने साथ ही छात्रों से मामले के निपटारे तक धार्मिक चीजों को पहनने पर जोर नहीं देने के लिए कहा है. साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले की सुनवाई सोमवार तक टल गई है. हिजाब विवाद: शीर्ष अदालत हिजाब प्रकरण में याचिका अपने यहां सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी
जैसे ही मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की, मुख्य न्यायाधीश ने महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादगी से राज्य में शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए कहा. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "स्कूलों को बंद करना एक अच्छा कदम नहीं है. आवश्यक कार्रवाई करें और कक्षाएं संचालित करें. यह देखें कि कोई समस्या सामने न आए." साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक यह मामला कोर्ट में लंबित है, किसी भी छात्र को धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर नहीं देना चाहिए. इस मामले की सुनवाई सोमवार दोपहर 2.30 बजे फिर शुरू होगी.
BREAKING : Karnataka High Court Chief Justice says the bench will pass an order directing the opening of the colleges but no student should insist on wearing religious dress when the matter is pending. Hearing to continue on Monday at 2.30 PM.#HijabRow https://t.co/BMSKtiYDkC
— Live Law (@LiveLawIndia) February 10, 2022
कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले की सुनवाई सोमवार तक टली; सोमवार तक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक#KarnatakaHijabRow #KarnatakaHighCourt #Karnataka pic.twitter.com/c69dLr9ASk
— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) February 10, 2022
ज्ञात हो कि मामले को लेकर व्याप्त तनाव और हिंसा के बीच राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में बुधवार से तीन दिनों की छुट्टी की घोषणा की थी.
उधर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट से लंबित मामला अपने यहां स्थानांतरित करने संबंधी याचिका सूचीबद्ध करने के अनुरोध पर विचार करेगा. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति ए. एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई कर रहा है और उसे इस पर सुनवाई करके फैसला करने लेने देना चाहिए.
हिजाब को लेकर कर्नाटक में शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में फैल रहा है. यह विवाद ऐसे समय में बढ़ रहा है जब पूरे देश के बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे है.