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Hijab Controversy: सोमवार तक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक, स्कूल-कॉलेज खोलने का आदेश- कर्नाटक HC

कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सरकार को राज्य में कॉलेज को फिर से खोलने का निर्देश दिया. जैसे ही मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की, मुख्य न्यायाधीश ने महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादगी से राज्य में शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए कहा.

Hijab Controversy: सोमवार तक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक, स्कूल-कॉलेज खोलने का आदेश- कर्नाटक HC
हिजाब विवाद

बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सरकार को राज्य में शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने का निर्देश दिया. कोर्ट ने साथ ही छात्रों से मामले के निपटारे तक धार्मिक चीजों को पहनने पर जोर नहीं देने के लिए कहा है. साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले की सुनवाई सोमवार तक टल गई है. हिजाब विवाद: शीर्ष अदालत हिजाब प्रकरण में याचिका अपने यहां सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी

जैसे ही मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की, मुख्य न्यायाधीश ने महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादगी से राज्य में शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए कहा. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "स्कूलों को बंद करना एक अच्छा कदम नहीं है. आवश्यक कार्रवाई करें और कक्षाएं संचालित करें. यह देखें कि कोई समस्या सामने न आए." साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक यह मामला कोर्ट में लंबित है, किसी भी छात्र को धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर नहीं देना चाहिए. इस मामले की सुनवाई सोमवार दोपहर 2.30 बजे फिर शुरू होगी.

ज्ञात हो कि मामले को लेकर व्याप्त तनाव और हिंसा के बीच राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में बुधवार से तीन दिनों की छुट्टी की घोषणा की थी.

उधर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट से लंबित मामला अपने यहां स्थानांतरित करने संबंधी याचिका सूचीबद्ध करने के अनुरोध पर विचार करेगा. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति ए. एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई कर रहा है और उसे इस पर सुनवाई करके फैसला करने लेने देना चाहिए.

हिजाब को लेकर कर्नाटक में शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में फैल रहा है. यह विवाद ऐसे समय में बढ़ रहा है  जब पूरे देश के बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे है.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 10, 2022 05:27 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).