FASTag New Rules: बदल गए फास्टैग के नियम! हर 3 साल में अपडेट करना होगा KYC, VRN और चेसिस नंबर से लिंकिंग अनिवार्य

FASTag फास्ट टैग के नए नियम लागू होने वाले हैं, जो सभी वाहन मालिकों के लिए जानना बेहद जरूरी है. इन नए नियमों का उद्देश्य टोल भुगतान प्रक्रिया को और अधिक सुगम और सुरक्षित बनाना है. आइए, जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से:

1. पुराने FASTag का प्रतिस्थापन

जो FASTag 5 साल से अधिक पुराने हैं, उन्हें अब बदलना होगा. पुराने टैग को बदलने का काम जारीकर्ता (Issuer) के द्वारा किया जाएगा और इसे सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर पूरा किया जाएगा.

2. KYC अपडेट

जो FASTag 3 साल पहले जारी किए गए थे, उनके लिए KYC (Know Your Customer) अपडेट करना अनिवार्य है. इस अपडेट की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2024 है. सभी वाहन मालिकों को इस तिथि तक अपना KYC अपडेट कराना होगा.

3. VRN और चेसिस नंबर से लिंकिंग

सभी नए जारी किए गए FASTag को अब एक यूनिक VRN (Vehicle Registration Number) और चेसिस नंबर से लिंक करना अनिवार्य होगा. इससे टैग का ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी.

4. VRN अपडेट की समय सीमा

जारीकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि VRN को 90 दिनों के भीतर अपडेट कर दिया जाए. यदि VRN को समय पर अपडेट नहीं किया गया, तो जारीकर्ता ऐसे टैग को हॉटलिस्ट (Hotlist) में डाल सकते हैं, जिससे उनका उपयोग नहीं हो सकेगा.

5. मोबाइल नंबर से KYC लिंकिंग

जारीकर्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि KYC मोबाइल नंबर से सही तरीके से जुड़ा हो. इससे किसी भी संभावित धोखाधड़ी या गलत उपयोग को रोका जा सकेगा.

6. हर 3 साल में Re-KYC

हर 3 साल में Re-KYC की प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य होगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी विवरण और जानकारी समय-समय पर अपडेट रहे और किसी भी प्रकार की असंगति से बचा जा सके.

इन नए नियमों का उद्देश्य FASTag प्रणाली को और अधिक प्रभावी, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है. सभी वाहन मालिकों को इन नियमों का पालन करना होगा ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और टोल भुगतान प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे.

FASTag के नए नियमों को ध्यान में रखते हुए, सभी वाहन मालिकों को अपने टैग की जांच करनी चाहिए और समय पर आवश्यक अपडेट्स और बदलाव सुनिश्चित करने चाहिए. इससे न केवल उनका टोल भुगतान सरल होगा, बल्कि सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी.