Rules Changing From 1st January: नए साल से बदल जाएंगे FASTags, चेक पेमेंट, जीएसटी, मोबाइल कॉलिंग, व्हाट्सएप से जुड़े ये 6 नियम
रुपया (Photo Credits: IANS)

FASTags अनिवार्य से लेकर माल और सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न फाइलिंग और चेक धोखाधड़ी रोकने तक के नए नियम 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाले है. नियमों में बदलाव का प्रभाव देश की अधिकांश आबादी पर पड़ने वाला है. इसलिए इसके लागू होने से पहले जानना बेहद महत्वपूर्ण है. निम्नलिखित नियम नए साल के आगाज के साथ बदलने जा रहे हैं-

सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग (FASTag) अनिवार्य-

देश में एक जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी. इसमें एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए ‘एम’ और ‘एन’ श्रेणी के मोटर वाहन (चार पहिया) के लिए फास्टैग अनिवार्य किया गया है. इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन किया गया है. पहले एक दिसंबर 2017 के बाद पंजीकृत होने वाले सभी नए चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था. इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी एक अक्टूबर 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य किया जा चुका है. इसी के साथ फॉर्म-51 (बीमा प्रमाण पत्र) में संशोधन कर नया तृतीय पक्ष बीमा लेते समय वैध फास्टैग होना अनिवार्य कर दिया गया है. बीमा प्रमाणपत्र में संशोधन का यह नया नियम एक अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा. देशभर में टोल बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चुंगी कर एकत्रित करने के लिए फास्टैग की व्यवस्था लायी गयी है.

चेक पेमेंट करने की नई व्यवस्था ‘पॉजिटिव पे’ (Positive Pay) होगी लागू-

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) चेक से लेनदेन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ‘सकारात्मक भुगतान व्यवस्था’ (Positive Pay System) शुरू कर रही है. चेक संबंधित बैंक धोखाधड़ी रोकने वाला यह नया नियम देशभर में 1 जनवरी 2021 से लागू होगा. ‘सकारात्मक भुगतान व्यवस्था’ के लागू होने के बाद 50 हजार रुपये से अधिक वैल्यू वाले चेक के अहम डिटेल्स दोबारा कन्फर्म किये जाएंगे. हालांकि केंद्रीय बैंक ने इस सुविधा का लाभ उठाना है या नहीं इसका फैसला खाताधारक पर छोड़ा है. जबकि बैंक 5 लाख और उससे अधिक राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य कर सकते हैं. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने सकारात्मक भुगतान की सुविधा विकसित की है. इसके तहत चेक जारी करने वाले को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से चेक के बारे में कुछ न्यूनतम ब्योरा देना होगा. इसमें तारीख, लाभार्थी के नाम, प्राप्तकर्ता (पेयी) और राशि के बारे में जानकारी देनी होगी.

संपर्क रहित कार्ड ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ेगी-

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की सीमा यानि पेमेंट 2,000 रुपये से बढ़ाकर ​​5,000 रुपये करने का निर्णय लिया है. संपर्क रहित कार्ड भुगतान की नई लिमिट 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी.

1% जीएसटी नकद भरना जरूरी-

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी कर नियमों में कुछ बदलावों को अधिसूचित किया है. इन बदलावों के तहत जीएसटी पंजीकरण लेने तथा इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के जरिये कर देनदारी के निपटान की शर्तों को कड़ा किया गया है. 50 लाख रुपये से अधिक के मासिक कारोबार वाली इकाइयों को अनिवार्य रूप से कम से कम एक प्रतिशत जीएसटी देनदारी का भुगतान नकद में करना होगा. यह नियम जीएसटी देनदारी निपटाने के लिए इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के अधिकतम 99 प्रतिशत तक ही इस्तेमाल की अनुमति देता है. 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाला यह नियम जाली बिल (इन्वॉयस) के जरिये कर चोरी को रोकेगा.

लैंडलाइन से मोबाइल पर नंबर डायल करने से पहले ‘0’ पड़ेगा लगाना-

लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर अगर आप कॉल कर रहे हैं तो पहले शून्य लगाना होगा. यह व्यवस्था अगले साल 15 जनवरी से लागू होगी. दूरसंचार विभाग ने हाल में दूरसंचार कंपनियों ने इस नई व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिये 1 जनवरी तक जरूरी उपाय करने को कहा है. फिक्स्ड लाइन और मोबाइल के लिए भविष्य में और अधिक नंबर वितरित किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. इससे लगभग 2,539 करोड़ संख्या श्रृंखलाएं बनाई जा सकेगी। इससे भविष्य में अधिक संख्या में नए नंबरों की मांग पूरी की जा सकेगी. हालांकि लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल पर फोन करने में कोई बदलाव नहीं होगा.

एंड्रॉएड 4.0.3 और iOS 9 से पुराने पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप-

1 जनवरी 2021 से मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप एंड्रॉएड 4.0.3 और आईफोन के आईओएस 9 द्वारा संचालित या उससे ऊपर के वर्जन में ही चलाया जा सकेगा. अगर आपके मोबाइल में इससे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप व्हाट्सएप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.