Deaths By Stray Cattle: 'क्या आप किसी के मरने का इंतजार कर रहे हैं? आवारा पशुओं से निपटने में फेल हुई गुजरात सरकार, HC ने लगाई फटकार
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Flickr)

Deaths By Stray Cattle: गुजरात उच्च न्यायालय ने लोगों को घायल करने वाले आवारा मवेशियों की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक नीति बनाने में देरी करने के लिए मंगलवार को राज्य सरकार की खिंचाई की. पिछले साल 18 अक्टूबर को राज्य ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे के समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाएगा.

यह देखते हुए कि राज्य ने इस दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं, नाराज न्यायमूर्ति सुपेहिया ने कहा,"राज्य कब समझेगा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च है? आप इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं? अधिकारियों की जवाबदेही कहां है? हम चाहते हैं कि आप हर क्षेत्र में एक विशेष अधिकारी की जवाबदेही तय करें, जो करेगा सुनिश्चित करें कि मवेशी सड़क पर न घूम रहे हों. लेकिन आपने कुछ नहीं किया. क्या आप किसी के मरने का इंतज़ार कर रहे हैं?" Odisha Train Tragedy: ओडिशा ट्रेन हादसे में 7 रेलवे कर्मचारी निलंबित, गैर इरादतन हत्या का आरोप

कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य अधिकारी उन पीड़ितों के परिवार के सदस्यों की दुर्दशा पर विचार करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं जो मवेशियों के हमलों में या तो मर गए या गंभीर रूप से घायल हो गए.

हाई कोर्ट ने कहा- "क्या आपने कभी ऐसी घटनाओं में मरने वालों के परिवार के सदस्यों की दुर्दशा के बारे में सोचा है? हमारे आदेशों के बावजूद, हम पढ़ते रहते हैं कि मवेशियों के आतंक के कारण किसी पर हमला हुआ है या उसकी मौत हो गई है. हम इस मुद्दे का स्थायी समाधान चाहते हैं."

कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि "ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार को इस मुद्दे में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है. सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील मनीषा लवकुमार-शाह ने पीठ को बताया कि राज्य सरकार ने पशुओं के लिए गोशाला बनाने, पशुपालकों की मदद लेने, जागरूकता अभियान शुरू करने, हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान करने, सीसीटीवी स्थापित करने आदि जैसे कई कदम उठाए हैं.

पीठ ने जवाब दिया, "तो अब एक व्यापक नीति बनाएं और तब तक सभी अधिकारियों को इन कदमों को अक्षरश: लागू करने के लिए कहें. हमें नहीं लगता कि निगमों का कोई नीति लाने का कोई इरादा है."