मोबाइल फोन पर GST 12% से बढ़ाकर 18% किया जाएगा, जीएसटी काउंसिल का फैसला
जीएसटी काउंसिल ने मोबाइल फोन पर लगने वाले जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला किया है. बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद मोबाइल फोन की कीमतों में इजाफा हो सकता है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में 14 मार्च यानि आज मोबाइल के उपर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.
नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल ने मोबाइल फोन पर लगने वाले जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला किया है. बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद मोबाइल फोन की कीमतों में इजाफा हो सकता है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में 14 मार्च यानि आज मोबाइल के उपर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इस खबर की पुष्टि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने की है.
बता दें कि इस बात की आशंका पहली ही जताई जा रही थी कि इस सप्ताह माल एवं सेवा कर परिषद की बैठक में मोबाइल फोन, ऊर्वरक, कृत्रिम धागे और कपड़ों पर अप्रत्यक्ष कर की दरें बढ़ाकर 18 प्रतिशत की जा सकती हैं. विशेषज्ञों ने ऐसी राय जाहिर की थी.
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विशेषज्ञों का कहना था कि जीएसटी दरें बढ़ाने से विनिर्माताओं के पास पूंजी की स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन इससे तैयार माल की कीमतें बढ़ सकती हैं. अभी कुछ तैयार माल पर पांच से 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है.
Sources: GST (Goods and Services Tax) Council has decided to increase GST on mobile phones from 12% to 18% pic.twitter.com/PzurzO0LtR
— ANI (@ANI) March 14, 2020
हालांकि इनसे संबंधित सेवाओं तथा पूंजीगत वस्तुओं पर 18 प्रतिशत अथवा 28 प्रतिशत की दर से अपेक्षाकृत अधिक कर लगता है. विनिर्माताओं को उन मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड का दावा करना पड़ता है, जिनमें तैयार माल की तुलना में इनपुट (उत्पादन सामग्री/सेवा पर) कर की दरें अधिक होती हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 14, 2020 06:51 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

