नई दिल्ली: बॉयज लॉकर रूम (Bois locker Room) मामले में लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है. लोगों ने बॉयज लॉकर रूम जैसे ग्रुप को हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में आवेदन दायर किया था. जिस मामले पर कोर्ट सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, फेसबुक, गूगल और ट्विटर को नोटिस भेज मामले में जवाब मांगा हैं. वहीं इसके पहले सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट इंस्टाग्राम के ग्रुप ‘ब्वॉयज लॉकर रूम’ मामले में पुलिस को अपनी जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया. इस ग्रुप में अभद्र संदेश और नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें साझा की गयी थी. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई करते हुए उल्लेख किया कि दिल्ली पुलिस का साइबर अपराध प्रकोष्ठ पहले ही मामला दर्ज कर चुका है और जांच की जा रही है.
वहीं अदालत ने पुलिस को जांच में तेजी लाने और संबंधित निचली अदालत के सामने अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. पुलिस की तरफ से दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (फौजदारी) राहुल मेहरा और वकील चैतन्य गोसाईं पेश हुए. हाईकोर्ट ने उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें ‘ब्वॉयज लॉकर रूम’ मामले में विशेष जांच टीम (एसआईटी) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने और दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. यह भी पढ़: Bois Locker Room इंस्टाग्राम ग्रुप के एडमिन को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, स्कूली लड़कियों के बारे में की जाती थी अश्लील बातें
ब्वायज लॉकर रूम मामले में दिल्ली HC का नोटिस:
Delhi High Court issues notice to Central Government, Facebook, Google and Twitter over an application seeking removal of groups like 'Bois locker room' to protect children. pic.twitter.com/fNnnmReHOL
— ANI (@ANI) May 19, 2020
जानें ब्वॉयज लॉकर रूम का क्या है पूरा मामला:
करीब एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम #boyslockerroom नाम से कुछ लोगों ने चैट ग्रुप बनाया था. जिस ग्रुप के दो लड़के ग्रुप एडमिन थे, इस ग्रुप के जरिए नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें साझा की जा रही थीं और उन्हें ऑब्जेक्टिफाइड किया जा रहा था. एक ट्विटर यूजर ने ग्रुप के स्क्रीन शॉट को लेकर सोशल मीडिया पर डाला जिसके बाद कई लोग हरकत में आ गए. (इनपुट भाषा)