दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाले इंटरनेशनल यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइन, 7 दिनों का इंस्टीट्यूशनल क्वॉरंटीन और खर्च यात्री को खुद उठाना पड़ेगा
कोरोना वायरस/ प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

कोरोना वायरस का प्रकोप अब तक थमा नहीं है. इसी बीच में कई जगहों पर हिदायत के साथ सरकार ने छुट देना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाये जाने के साथ हवाई सेवाओं का परिचालन शुरू हो चुका है. डोमेस्टिक के बाद भारत से अमेरिका और फ्रांस के लिए हवाई सेवायें शुरू हो चुकी हैं. हांलाकि इन सभी उड़ानों को 'एयर बबल' के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को मान्यता दी गई है. इसमें अधिकांश फ्लाईट मुंबई और दिल्ली के लिए होंगी. जिसे लेकर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से क्वारंटाइन गाइडलाइन जारी किया गया है. जिसके तहत हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से पहुंचने वाले यात्रियों को अपनी लागत पर 7 दिनों के इंस्टीट्यूशनल क्वॉरंटीन (Institutional Quarantine) रहना पड़ेगा. इतना ही नहीं उन्हें इसका खर्च खुद उठाना पड़ेगा.

अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से पहुंचने वाले यात्रियों को इसके बाद सात दिनों के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा. इस दौरान अगर यात्री अगर दिल्ली-एनसीआर में रुकना चाहता है उसे सबसे पहले हेल्थ स्क्रीनिंग प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा. जिसमें हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्राथमिक जांच शामिल है. उसके बाद दिल्ली सरकार की दूसरी स्क्रीनिंग करेगी.

इस गाइडलाइन में कुछ रियायतें भी दी गई हैं, जिसमें यदि कोई महिला गर्भवती है, या किसी यात्री के परिवार में किसी की मौत हो गई है तो उन्हें छुट मिलेगी. इसके अलावा कोई यात्री गंभीर रूप से बीमार है तो उसे भी छूट मिलेगी. इसके अलावा इंटरनेशनल यात्रियों में अगर कोई 10 साल की उम्र से कम का बच्चा यात्रा कर रहा है तो उसके माता-पिता को भी क्वॉरंटीन नहीं होना पड़ेगा.

ANI का ट्वीट:- 

गौरतलब हो कि दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 1,349 नए मामले सामने आए जिससे नगर में संक्रमितों की कुल संख्या 1.25 लाख से अधिक हो गई. वहीं, इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 3,690 हो गई. कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है.