बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पटना हाईकोर्ट के समान काम-समान वेतन वाले फैसले पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को टाल दिया जिसमें उसने फैसला सुनाया था कि बिहार के सरकारी स्कूलों (Government Schools) के नियोजित शिक्षक स्थायी शिक्षकों के बराबर वेतन (Salary) पाने के हकदार हैं.