इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- आधार कार्ड नाम- पता व जन्मतिथि के लिए निर्णायक सुबूत नहीं
इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने कहा है कि
आधार कार्ड (Aadhaar Card) में दिए गए नाम, लिंग, पता और जन्मतिथि को इन तथ्यों का ठोस सबूत नहीं माना जा सकता. साथ ही, आपराधिक मामलों की जांच में संदेह होने पर इनकी पड़ताल की जा सकती है.