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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- आधार कार्ड नाम- पता व जन्मतिथि के लिए निर्णायक सुबूत नहीं

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने कहा है कि आधार कार्ड (Aadhaar Card) में दिए गए नाम, लिंग, पता और जन्मतिथि को इन तथ्यों का ठोस सबूत नहीं माना जा सकता. साथ ही, आपराधिक मामलों की जांच में संदेह होने पर इनकी पड़ताल की जा सकती है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- आधार कार्ड नाम- पता व जन्मतिथि के लिए निर्णायक सुबूत नहीं
आधार कार्ड (Photo Credits: PTI)

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए एकअहम फैसला सुनाते हुए कहा कि आधार कार्ड (Aadhaar Card) कि  नाम, लिंग, पता या जन्मतिथि के लिए निर्णायक सुबूत नहीं है.  यदि आधार कार्ड में दी गयी इन सूचनाओं के बाबत किसी विवेचना के दौरान सवाल उठता है तो कार्ड बनवाते समय प्रस्तुत दस्तावेजों को जांच में पेश करना होगा.

न्यायमूर्ति अजय लाम्बा और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने हाल में दिए गए एक फैसले में कहा कि साक्ष्य अधिनियम के तहत यह नहीं कहा जा सकता कि आधार कार्ड में दिए गए नाम, पता, लिंग और जन्मतिथि का विवरण उनके सही होने का ठोस सबूत है. इस विवरण पर अगर सवाल उठता है और खासतौर आपराधिक मामलों की जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर इनकी पड़ताल की जा सकती है. यह भी पढ़े : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आधार कार्ड के लिए दबाव बनाने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना, होगी 10 साल की जेल

बता दें कि अदालत ने बहराइच के सुजौली थाना में दर्ज एक मामले की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाल ही में यह आदेश दिया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 27, 2019 05:11 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).