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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आधार कार्ड के लिए दबाव बनाने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना, होगी 10 साल की जेल

सरकार के इस फैसले के बाद अब आपको बैंक में खाता खोलने या फिर सिम कार्ड लेने के लिए राशन कार्ड, पासपोर्ट , ड्रा विंग लायसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इस फैसले के बाद अब आपसे कोई आधार कार्ड को लेकर दबाव नहीं बना सका है.

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आधार कार्ड के लिए दबाव बनाने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना, होगी 10 साल की जेल
आधार कार्ड (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर एक अहम फैसला लिया है. अब बैंक खाता खुलवाने या सिम कार्ड लेने के लिए आपको आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं होगी. यह आपकी इच्छा पर होगा कि आप आधार देना चाहते हैं या नहीं. अगर इसके बाद भी कंपनियां या बैंक वाले आपसे पहचान और पता के लिए दबाव बनाकर आधार कार्ड मांगते है तो उन पर एक करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही तीन साल से लेकर दस साल तक का सजा का भी प्रावधान है.

सरकार के इस फैसले के बाद अब आपको बैंक में खाता खोलने या फिर सिम कार्ड लेने के लिए राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इस फैसले के बाद अब आपसे कोई आधार कार्ड को लेकर दबाव नहीं बना सकता है. यह भी पढ़े: केंद्र सरकार ने रोहिंग्याओं को बताया सबसे बड़ा खतरा, आधार कार्ड या किसी भी तरह का पहचान पत्र देने से मना किया

बता दें कि सोमवार को केंद्र सरकार एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी थी. आधार कार्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह निर्णय लिया गया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आधार केवल कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही अनिवार्य है. यह भी पढ़े: आधार कार्ड पर खत्म होगा सस्पेंस, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अहम फैसला

वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर आम जनता भी राहत की सांस ली है. अब उन्हें बैंक में खाता खोलने, सिम लेने जैसे चीजों के लिए उसे को आधार कार्ड के लिए दबाव नहीं बना सकता है. इसके पहले था कि बैंक में खाता खोलने के लिए या सिम कार्ड लेने से पहले ग्राहंक को आधार कार्ड देने पड़ता था. यदि लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होता था तो बैंक में उनका ना तो खाता खुल पाता था और ना ही सिम कार्ड मिल पाता था.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 19, 2018 02:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).