आधार कार्ड पर खत्म होगा सस्पेंस, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अहम फैसला
बता दें कि प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आधार कार्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुना सकता है. पांच जजों की संविधान पीठ जिसमें प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा,जस्टिस एके सिकरी, एएम खानविलर, डीवाई चंद्रचूण और अशोक भूषण इस बात का निणर्य करेंगे कि आधार निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं, साथ ही आर्थिक धोखधड़ी पर भी लगाम लगी.
बता दें कि प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक सभी केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं में आधार की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है. जिसमें मोबाइल सिम और बैंक खाते भी शामिल हैं.
गौरतलब हो कि आधार कार्ड 12 अंको की संख्या है. जिसको हर नागरिक की पहचान के तौर पर जारी किया गया है. सरकार की तरह से आदेश जारी किया गया था कि देश का हर नागरिक अपने बैंक अकाउंट्स और मोबाईल , सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड को लिंक करवाए. लेकिन मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आधार कार्ड को बैंक और मोबाइल से लिंक करने की समय सीमा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी थी. वहीं सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड को बैध ठहराते हुए अपना फैसला सुनाता है तो देश के सभी नागरिकों को आधार को लिंक करना जरूरी हो जाएगा.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 26, 2018 08:28 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

