हैदराबाद पुलिस ने प्रतिबंधित 'चाइनीज मांझा' की बिक्री पर नकेल कसने के लिए एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें बड़ी मात्रा में मांझा जब्त किया गया और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया. यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद के निर्देश पर की गई, जिसमें टास्क फोर्स की दक्षिण, पूर्व, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम ज़ोन की टीमों के साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी शामिल थे.
इस अभियान के दौरान 14 मामले दर्ज किए गए और 987 बॉबिन्स चाइनीज मांझा जब्त किया गया. सबसे बड़ी जब्ती अफज़लगंज (पूर्वी जोन) में हुई, जहां 360 बॉबिन्स जब्त किए गए. टप्पाचबूत्रा (दक्षिण-पूर्व जोन) में 162 बॉबिन्स और आसिफ नगर (दक्षिण जोन) में 170 बॉबिन्स जब्त किए गए.
खतरनाक चाइनीज मांझा प्रतिबंधित
चाइनीज मांझा एक सिंथेटिक नायलॉन पतंग की डोर है, जिसे पाउडर ग्लास या मेटल जैसे खतरनाक पदार्थों से कोट किया जाता है. इसे कई राज्यों में प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि यह मानव जीवन के लिए खतरा है. यह मांझा अक्सर मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों को गंभीर चोटें पहुंचाता है, और कई बार मौत का कारण बनता है.
पशु और पक्षियों के लिए भी यह घातक है. पक्षी इस मांझे में फंसकर घायल हो जाते हैं, उनके अंग कट जाते हैं, और कई बार उनकी मौत हो जाती है. इसके साथ ही यह पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है. यह नॉन-बायोडिग्रेडेबल है, जिससे यह जल निकासी व्यवस्था को अवरुद्ध करता है और लंबे समय तक पर्यावरण में मौजूद रहता है.
चाइनीज मांझा पर कानूनी प्रावधान
चाइनीज मांझा की बिक्री और उपयोग पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रतिबंध है. इसके उल्लंघन पर 5 साल की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना है. अगर अपराध जारी रहता है, तो प्रतिदिन 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाता है, साथ ही लंबे समय तक उल्लंघन के लिए सात साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है.