New Rules on GST: पुराने वाहनों की बिक्री पर 18% GST, इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी नियम लागू; खरीदार और विक्रेता यहां दूर करें कन्फ्यूजन
जीएसटी काउंसिल ने पुराने वाहनों की बिक्री पर 18% GST लगाने का फैसला किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को भी शामिल किया गया है.
New Rules on GST: जीएसटी काउंसिल ने पुराने वाहनों की बिक्री पर 18% GST लगाने का फैसला किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को भी शामिल किया गया है. इससे पहले पुराने वाहनों की बिक्री पर जीएसटी की दर अलग-अलग थी, लेकिन अब एक समान 18% जीएसटी लागू होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 दिसंबर को मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह 18% GST केवल वाहन की बिक्री और खरीद के बीच के अंतर यानि मार्जिन पर लागू होगा, न कि पूरी कीमत पर.
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति ने ₹12 लाख में वाहन खरीदा और ₹9 लाख में बेच रहा है, तो केवल ₹3 लाख के मार्जिन पर 18% GST लागू होगा.
मार्जिन पर 18% लागू होगा GST
दरअसल, सोशल मीडिया में कुछ भ्रम की स्थिति बनी थी कि क्या जीएसटी वाहन की घटित कीमत पर लगेगा. इस पर सरकार ने साफ किया कि जीएसटी केवल तब लगेगा जब विक्रेता को लाभ हो, यानी जब बिक्री मूल्य खरीदी कीमत से अधिक हो. अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को वाहन बेचता है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. लेकिन यदि रजिस्टर्ड विक्रेता वाहन की बिक्री से लाभ कमा रहे हैं, तो उन्हें GST का भुगतान करना होगा. अगर मार्जिन नकारात्मक है, यानी विक्रेता को नुकसान हो रहा है, तो GST नहीं लगेगा.
बढ़ सकती है पुराने वाहनों की कीमत
अगर कोई प्लेटफॉर्म या डीलर पुराना वाहन खरीदता है और उसे मुरम्मत के बाद बेचता है, तो उसे 18% GST का भुगतान करना होगा, लेकिन यह केवल उस मार्जिन पर लागू होगा. इससे पुराने वाहनों की कीमतों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि जीएसटी की दर 12% से बढ़कर 18% हो गई है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम दूसरी हाथ की इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लाभकारी हो सकता है और इसकी कीमत में मामूली वृद्धि हो सकती है.
लेन-देन की सही जानकारी रखनी होगी
इस बदलाव से व्यवसायों को अपनी लेन-देन की सही रिकॉर्डिंग रखने की आवश्यकता होगी, ताकि वे इस नियम का पालन कर सकें और सरकार को अधिक राजस्व मिल सके.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 27, 2024 12:31 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

