Atmanirbhar Bharat Employment Scheme: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 22810 करोड़ के व्यय को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 1584 करोड़ रुपये की धनराशि और पूरी योजना अवधि 2020-23 के लिए 22810 के व्यय की अनुमति दी है. नए कर्मचारियों को रखने पर दो वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत भारत सरकार 01 अक्टूबर से अगले साल 30 जून तक नए कर्मचारियों को रखने पर दो वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी.
1000 तक के कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में रोजगार देने पर केन्द्र सरकार दो वर्ष की अवधि के लिए ईपीएफ में 12 प्रतिशत कर्मचारी और 12 प्रतिशत नियोक्ता योगदान का वहन करेगी. 1000 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान में केवल 12 प्रतिशत कर्मचारी योगदान ही देगी. ये कर्मचारी ही इस योजना का होंगे पात्र एक अक्टूबर से पहले 15 हजार रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले ईपीएफओ में गैर-पंजीकृत कर्मचारी ही इस योजना के लिए पात्र होगा.
इसका लाभ कोरोना काल में मार्च और सितंबर के बीच रोजगार नहीं पाने वाले ईपीएफओ में पंजीकृत और 15 हजार से कम वेतन वाले कर्मचारी को भी मिलेगा. ईपीएफओ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस योगदान का करेगा भुगतान इसके अलावा सदस्यों के आधार संख्या से जुड़े खाते में ईपीएफओ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस योगदान का भुगतान करेगा. इस योजना के लिए ईपीएफओ एक सॉफ्टवेयर को विकसित करेगा और एक पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी. ईपीएफओ यह भी सुनिश्चित करेगा की कर्मचारी इसी तरह की किसी अन्य योजना का भी लाभ न ले रहा हो.