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Maharashtra: पान-बीड़ी विक्रेता लूज़ बीड़ी या सिगरेट नहीं बेच पाएंगे, राज्य सरकार ने लगाए प्रतिबंध

महाराष्ट्र राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कोरोनोवायरस महामारी रोकने और धूम्रपान को बढ़ावा न देने के लिए खुली बीड़ी और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है. अब, पान-बीड़ी विक्रेता एक बीड़ी या सिगरेट नहीं बेच पाएंगे उन्हें पूरा पैकेट बेचना होगा.

Maharashtra: पान-बीड़ी विक्रेता लूज़ बीड़ी या सिगरेट नहीं बेच पाएंगे, राज्य सरकार ने लगाए प्रतिबंध
सिगरेट (Photo Credits: Pixabay)

महाराष्ट्र राज्य स्वास्थ्य विभाग (Maharashtra State Health Department) ने कोरोनोवायरस महामारी रोकने और धूम्रपान को बढ़ावा न देने के लिए खुली बीड़ी और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है. अब, पान-बीड़ी विक्रेता एक बीड़ी या सिगरेट नहीं बेच पाएंगे उन्हें पूरा पैकेट बेचना होगा. वरिष्ठ स्वास्थ्य विभाग अधिकारी के कहा, “यह देखा गया है कि धूम्रपान करने वाले कोविड -19 से अधिक असुरक्षित हैं. इसके अलावा, धूम्रपान की हिस्ट्री वाले रोगियों की मृत्यु दर नॉनस्मोकर्स की तुलना में अधिक है. इन बातों को ध्यान में रखकर खुली बीड़ी और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है.” यह भी पढ़ें: ई-सिगरेट पर प्रतिबंध के लिए अध्यादेश जारी, उल्लंघन करने पर जेल के साथ लग सकता है बड़ा जुर्माना

सरकार ने प्रतिबंध को लागू करने का काम पुलिस विभाग और स्थानीय स्व-सरकारी निकायों (local self-government bodies) को सौंपा है. “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति वितरण का विज्ञापन और विनियमन का निषेध) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सिगरेट या बीड़ी के पैकेट पर चेतावनी लिखी होती है कि सिगरेट से कैंसर होता है. ये मैसेज लोगों में जागरूकता फैलाता है. जबकि एक बीड़ी या सिगरेट खरीदने से यह चेतावनी लोगों तक नहीं पहुंचती. ऐसा अधिकारी ने कहा. यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: पुणे में 39 लाख की सिगरेट जब्त, लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज

उन्होंने यह भी कहा कि धूम्रपान करने वालों की संख्या को सीमित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि कई लोग, विशेष रूप से छात्र, पूरा पैकेट खरीदने में असमर्थ होते हैं, उन्होंने कहा सरकारी स्वास्थ्य विभाग लंबे समय से इन नियमों के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन कानून और न्यायपालिका विभाग को संदेह था, अब, कोविड -19 महामारी तेजी से फैलने से रोकने के लिए खुली बीड़ी और सिगरेट पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है.

राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थानों और अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश को कभी भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया. इसलिए, अब सरकार के नए आदेश की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं. राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे (public health minister Rajesh Tope) ने कहा, "हम धूम्रपान और तंबाकू की बुरी आदतों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 27, 2020 12:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).