नई दिल्ली. नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) में आज पाकिस्तान में बंद भारत के कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामले की सुनवाई हुई. आईसीजे (ICJ) में भारत को बड़ी जीत मिली है. अदालत ने कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) की फांसी पर रोक लगा दी है. साथ ही जाधव को काउंसलर एक्सेस की भी सुविधा मिलेगी. अदालत ने 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है.
आईसीजे (ICJ) ने कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को भारतीय नागरिक माना. कोर्ट ने कहा कि कई मौकों पर पाकिस्तान (Pakistan) की तरफ से जाधव को भारतीय नागरिक कहकर संबोधित किया गया.
ज्ञात हो कि ईरान के चाबहार में बिजनेस करने वाले भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को भारत का जासूस बताकर पाकिस्तान (Pakistan) ने गहरी साजिश चली थी. भारत ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब देते हुए साफ कहा था कि उसे अगवा किया गया था. यह भी पढ़े-कुलभूषण जाधव केस: पाकिस्तान ने अगर इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला मानने से किया इनकार, तो क्या होगी कार्रवाई ?
Reema Omer, International Legal Advisor,South Asia: ICJ has ruled in favour of India on merits, affirming Jadhav’s right to consular access and notification. The Court has directed Pakistan to provide effective review and reconsideration of his conviction and sentences pic.twitter.com/Yh3FfDUjbl
— ANI (@ANI) July 17, 2019
गौरतलब है कि 21 फरवरी को भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) की दलीलें सुनने के बाद आईसीजे (ICJ) के जज युसुफ की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय पीठ ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. इस मामले की कार्यवाही पूरी होने में दो साल और दो महीने लग गए हैं.