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Karnataka Bandh: हाईकोर्ट के फैसले के बाद बवाल जारी, मुस्लिम संगठनों का कर्नाटक बंद आज

हिजाब विवाद (Hijab Controversy) में कर्नाटक हाईकोर्ट (High Court of Karnataka) के फैसले से नाराज मुस्लिम संगठनों ने आज 'कर्नाटक बंद' बुलाया है. मुस्लिम नेताओं ने स्वैच्छिक बंद का ऐलान किया है. बंद में शामिल होने के लिए पूरे राज्य व्यापार मंडल को भी निर्देश दिया गया है.

Karnataka Bandh: हाईकोर्ट के फैसले के बाद बवाल जारी, मुस्लिम संगठनों का कर्नाटक बंद आज
हिजाब विवाद (Photo Credits: PTI)

हिजाब विवाद (Hijab Controversy) में कर्नाटक हाईकोर्ट (High Court of Karnataka) के फैसले से नाराज मुस्लिम संगठनों ने आज 'कर्नाटक बंद' बुलाया है. मुस्लिम नेताओं ने स्वैच्छिक बंद का ऐलान किया है. बंद में शामिल होने के लिए पूरे राज्य व्यापार मंडल को भी निर्देश दिया गया है. बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें शक्षिण अवधि के दौरान शक्षिण संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की गई थी. Hijab Controversy: हिजाब विवाद और इस पर आए फैसले से और अधिक धार्मिक ध्रुवीकरण होगा: सर्वे.

अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है. कोर्ट के इसी फैसले को लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है. कर्नाटक के मुस्लिम नेताओं ने हिजाब मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 17 मार्च को पूरे राज्य में बंद की अपील की है. अमीर-ए-शरीयत ने इसके साथ ही अपील की है कि लोग बंद के दौरान किसी प्रकार की नारेबाज़ी ना करें, कोई मोर्चा ना निकालें और जबरदस्ती दुकानों को बंद ना करें.

मुस्लिम नेता सगीर अहमद ने बुधवार को घोषणा की कि, वह गुरुवार को मुस्लिम समुदाय के मौलवियों के साथ बैठक करेंगे. उन्होंने कहा कि बंद के लिए किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है.

कक्षाओं में नहीं गई छात्राएं

उडुपी के सरकारी कन्या महाविद्यालय की छह मुस्लिम छात्राएं कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति के अनुरोध वाली उनकी याचिका के कर्नाटक उच्च न्यायालय में खारिज होने के एक दिन बाद बुधवार को कक्षाओं में नहीं गईं और उन्होंने परीक्षाएं नहीं दीं. छात्राएं अपने रुख पर अड़ी रहीं कि वे बिना हिजाब के कॉलेज में प्रवेश नहीं करेंगी और कानूनी रूप से मुकदमा लड़ेंगी.

वहीं शिवमोगा के कमला नेहरू कॉलेज में 15 लड़कियां यह कहकर घर लौट गईं कि वे बिना हिजाब पहने कॉलेज में प्रवेश नहीं करेंगी.

क्या है कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला?

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है. अदालत ने कहा, 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला 

हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह होली की छुट्टी के बाद HC के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 17, 2022 08:34 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).