IPS अधिकारी ने DGP को धोखा देने के लिए HC के पूर्व CG की फर्जी WhatsApp प्रोफाइल बनाई, SC ने जमानत देने से किया इनकार
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस आरोप को गंभीरता से लिया कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (अब शीर्ष अदालत के न्यायाधीश) की फर्जी व्हाट्सएप प्रोफ़ाइल बनाई थी.

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि फोरम शॉपिंग के प्रयास में पुलिस अधिकारी की मदद करने में दो न्यायिक अधिकारी भी कथित तौर पर शामिल थे. न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस बड़े मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

जमानत याचिका दायर करने वाले पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी कुमार पर आरोप है कि उन्होंने सह-अभियुक्त अभिषेक अग्रवाल उर्फ अभिषेक भोलपालका के साथ मिलकर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर बिहार के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को धोखा देने की योजना बनाई थी. तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की प्रोफ़ाइल तस्वीर, जो अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं. HC on Divorce Law: अगर पति-पत्नी के छोटे-छोटे झगड़ों को क्रूरता के रूप में देखा जाएगा तो कई शादियां टूट जाएंगी

कथित तौर पर यह पाया गया कि सह-आरोपी कुमार के खिलाफ लंबित मामले को खत्म कराने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर डीजीपी को फोन करता था. जांच में पता चला कि आरोपी डीजीपी को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे कि वह हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं.

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इस साल मार्च में कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने केस डायरी का अवलोकन किया था और आरोपी व्यक्तियों के साथ दो न्यायिक अधिकारियों की संलिप्तता पाई थी. उन्होंने कथित तौर पर कुमार के मामले को उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने की कोशिश की थी.

जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि दोनों न्यायिक अधिकारियों के बीच चैट हुई थी, जो पटना उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ के समक्ष मामलों को सूचीबद्ध करने के संबंध में सह-अभियुक्तों के संपर्क में थे. आरोपों पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अंततः कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा.