Indian Railways: वरिष्ठ नागरिकों को कब नहीं मिलता कन्फर्म लोअर बर्थ? जानिए रेलवे का नियम
रेल यात्री (Photo Credits: Twitter)

Indian Railways Tickets for Senior Citizens/Women:  क्या आपने कभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन टिकट बुक करते समय लोअर बर्थ का विकल्प चुना था, लेकिन फिर भी कन्फर्म लोअर बर्थ नहीं मिला? तो यहां हम आपकों इसकी वजह बताने जा रहे है. हाल ही में एक यात्री के ट्वीट का जवाब देते हुए भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक से ज्यादा लोअर बर्थ बुक करने के प्रावधान पर स्पष्टीकरण दिया है. IRCTC: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, शुरू हो रही 72 नई स्पेशल ट्रेनें- देखें टाइम टेबल

इंडियन रेलवे सेवा (Indian Railways Seva) ने ट्वीट कर बताया कि लोअर बर्थ / सीनियर सिटीजन कोटा (Lower Berth/Sr. Citizen Quota) बर्थ केवल 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष और 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला के लिए हैं, वो भी सिर्फ जब वह अकेले या दो पैसेंजर है. हालांकि दो से अधिक वरिष्ठ नागरिक के होने पर इसका फायदा नहीं मिलेगा. इसके आलावा एक वरिष्ठ नागरिक और एक अन्य यात्री के वरिष्ठ नागरिक नहीं होने पर भी इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा.

दरअसल एक ट्विटर यूजर ने हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) को टैग करते हुए भारतीय रेल सेवा से सवाल पूछा था कि क्यों न वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध होने पर लोअर बर्थ ही दिया जाना चाहिए, क्योकि वह अन्य यात्री के साथ होने पर भी ऊपरी बर्थ पर नहीं चढ़ सकते है.

राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर विभिन्न प्रकार के लोगों को 51 विभिन्न प्रकार की रियायतें प्रदान करता है, जिनमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं. वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित और अनारक्षित रेलवे टिकटों पर कीमत में रियायत मिलती है. 60 वर्ष और अधिक उम्र के पुरूष यात्रियों को सभी श्रेणियों में 40 फीसदी और 58 वर्ष और उससे अधिक उम्र के महिला यात्रियों को सभी श्रेणियों में 50 फीसदी की रियायत मिलती है. यह रियायत राजधानी/शताब्दी/दुरोंतो गाड़ियों में भी दी जाती है.

वरिष्ठ नागरिकों के मामले में टिकट खरीदते समय किसी प्रकार के आयु प्रमाण-पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है. रियायती टिकटें ऑनलाइन और रिजर्वेशन काउंटर दोनों से बुक करवाई जा सकती है. इसके लिए एक अलग विकल्प दिया भी गया है. हालांकि यात्रा के दौरान आयु के प्रमाण के लिए कोई दस्तावेज साथ रखना जरुरी है, अन्यथा जुर्माना भरना पड़ सकता है. दस्तावेज में यात्री का नाम, आयु, जन्म तिथि का प्रमाण हो और रेलवे अधिकारी के मांगे जाने पर उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए.