Alert! 31 मार्च से पहले निपटा लें ये 3 जरूरी काम, वरना बाद में होगा पैसों का बड़ा नुकसान

अगर आपने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपको पास अब केवल 4 दिन बचे हैं. वहीं आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 31 मार्च 2022 तक का ही समय दिया गया है.

जरुरी जानकारी Shubham Rai|
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Alert! 31 मार्च से पहले निपटा लें ये 3 जरूरी काम, वरना बाद में होगा पैसों का बड़ा नुकसान

अगर आपने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपको पास अब केवल 4 दिन बचे हैं. वहीं आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 31 मार्च 2022 तक का ही समय दिया गया है.

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Alert! 31 मार्च से पहले निपटा लें ये 3 जरूरी काम, वरना बाद में होगा पैसों का बड़ा नुकसान
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credit : Pixabay)

नई दिल्ली: 31 मार्च से पहले कई काम ऐसे हैं, जिन्हें आपको निपटा लेना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर आप मुश्किल में फंस सकते हैं. अगर अभी तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return-ITR) नहीं भरा है तो आपको पास अब केवल चार दिन बचे हैं. इसके अलावा पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan Aadhar Link) कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक ही है. वहीं  पीपीएफ (PPF) व एनपीएस (NPS) खातें में निवेश करने वाले लोगों को भी अपने खातों में न्यूनतम राशि की स्थिती जांच लेनी चाहिए. PF Account Holders के लिए जरूरी खबर, 31 मार्च से पहले जरूर कर लें ये काम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

टैक्स रिटर्न दाखिल करने के के लिए सिर्फ 4 दिन

अगर आपने वित्त वर्ष 2020-21 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपको पास अब केवल चार दिन बचे हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return-ITR) दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर 2021 तक का समय दिया था. इसके बाद टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए आईटीआर भरने की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया. 31 मार्च 2022 के बाद भी अगर टैक्सपेयर्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो सेक्शन 142(1) या 148 के तहत आपके खिलाफ जांच की जा सकती है. 142(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी भी हो सकता है.

31 मार्च से पहले कराए पैन-आधार लिंक

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 31 मार्च 2022 तक का ही  समय दिया गया है. इस समय सीमा के बाद अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाएं है तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. साथ ही धारा 272 बी के तहत बैंक में राशि जमा करने पर दोगुना टीडीएस देना होगा. निष्क्रिय पैन कार्ड ले जाने पर उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

पीपीएफ, एनपीएस खातों में न्यूनतम राशि 

इनकम टैक्स के खर्च को कम करने के लिए अधिकतर लोग पीपीएफ व एनपीएस खातें में निवेश करते हैं. ऐसे खाताधारक ये देख लें कि 31 मार्च 2020 से पहले उन्होंने अपने खातों में न्यूनतम राशि जमा की है या नहीं. पीपीएफ खाते में न्यूनतम वार्षिक जमा राशि 500, जबकि टियर-1 एनपीएस खाते में न्यूनतम वार्षिक जमा राशि एक हजार रुपये है.

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