कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सभी ग्राहकों को 31 मार्च तक अपने पीएफ खातों का ई-नॉमिनेशन पूरा करने के लिए कहा है और चेतावनी जारी की है कि ऐसा न करने पर वो ईपीएफओ के जरिए मिलने वाली कई सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे. पीएफ खाताधारक ई-नॉमिनेशन दाखिल करके परेशानी मुक्त और तेज ऑनलाइन सेवाओं और 7 लाख रुपये तक के बीमा का लाभ उठा सकते हैं. Alert! अगले दो दिन SBI ब्रांच और ATM से पैसा निकालने में होगी दिक्कत, हड़ताल के चलते बैंकों का कामकाज होगा प्रभावित.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है. ईपीएफओ (EPFO) पीएफ खाताधारकों को जल्द से जल्द ई-नॉमिनेशन करने के लिए कह रहा है. अगर खाताधारक ने नॉमिनी नहीं जोड़ा है, और उसकी किसी कारण से मौत हो जाती है. तो ऐसे में क्लेम को प्रोसेस करने में दिक्कतें आ सकती हैं. ऐसी परिस्थिति में पैसा मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
7 लाख का इंश्योरेंस कवर
पीएफ खाताधारकों को एम्प्लॉई पेंशन स्कीम और इम्पलॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) की तरफ से 7 लाख तक के इंश्योरेंस का लाभ मिलता है. लेकिन, इन स्कीम्स का लाभ तभी उठा सकते हैं जब आपके अकाउंट में ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी हो.
घर बैठे ऐसे करें ई-नॉमिनेशन
- सबसे पहले ईपीएफओ (EPFO) की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं.
- इसके बाद 'Service' पर जाएं और 'For Employees' पर क्लिक करें
- 'Member UAN/ online Service (OCS/OTP) टैब पर क्लिक करें;
- अपने UAN और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें;
- 'Manage Tab' पर क्लिक कर 'E- Nomination' चुनें
- अब Provide Details' का एक टैब आपको दिखेगा इस पर क्लिक करें
- अपनी पारिवारिक घोषणा को भरने के लिए करने के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करें;
- ‘पारिवारिक विवरण जोड़ें’ पर क्लिक करें;
- डिटेल्स भरने के बाद बाद, ‘सेव ईपीएफ नॉमिनेशन’ पर क्लिक करें;
- ओटीपी जनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ पर क्लिक करें;
- आधार कार्ड से जुड़े आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा;
- ओटीपी सबमिट करें
- आपका ई-नॉमिनेशन प्रोसेस कम्प्लीट है.
जिन्होंने अभी तक अपने पीएफ खाते में नॉमिनी नहीं ऐड किया है, वो जल्दी ये काम निपटा दें. अगर आपने ये काम नहीं किया तो इस कारण बड़े नुकसान हो सकते हैं.