Aadhaar-Driving Licence Link: अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से करें लिंक, जानें ऑनलाइन प्रोसेस
ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करें (File Photo)

नई दिल्ली: देश में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है, जो किसी शख्स को गाड़ी चलाने का परमिशन होता है. यह उस शख्स के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सड़क परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है. कुछ समय पहले सरकार ने आधार कार्ड (Aadhaar Card) और ड्राइविंग लाइसेंस को जोड़ने का नियम बनाया था, जिससे फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का खेल बंद हो सके. Indian Railway: वरिष्ठ नागरिकों को झटका! रेल मंत्री ने कहा- सीनियर सिटीजन को अभी नहीं मिलेगा कोई कंसेशन

आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने की प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकती है. बहरहाल, इसे लिंक यानी जोड़ने का प्रोसेस कमोबेश एक जैसे ही हैं. अपने आधार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस से ऑनलाइन लिंक करने के लिए निचे बताएं गए तरीकें को फॉलो करें-

  • अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सड़क परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएँ, उदाहरण के लिए uptransport.upsdc.gov.in
  • अब होम पेज पर मौजूद 'आधार' लिखे लिंक पर क्लिक करें
  • ड्रॉप-डाउन मेनू से 'ड्राइविंग लाइसेंस' विकल्प चुनें
  • पूछे गए विवरण को भरें और अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें, फिर 'विवरण प्राप्त करें' विकल्प पर क्लिक करें.
  • इसके बाद, अपना 12 अंकों का आधार नंबर और रजिस्टर्ड यूआईडीएआई मोबाइल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें.
  • सबमिट करने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा.
  • अब प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इस ओटीपी दर्ज करें. इसके बाद आपका आधार और ड्राइविंग लाइसेंस सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने का यह कदम एक शख्स द्वारा कई ड्राइविंग लाइसेंस रखने की समस्या पर लगाम लगाने के लिए उठाया है. इस तरह, एक व्यक्ति केवल एक ड्राइविंग लाइसेंस को अपने आधार से जोड़ सकता है. इस नियम के लागू होने के बाद से अगर कोई व्यक्ति नया लाइसेंस बनवाने के लिए भी जाता है तो वह सफल नहीं होगा.