Video: शादी में घोड़े पर अत्याचार, सिगरेट पिलाई, उसपर किए पुश-अप; सोशल मीडिया पर गुस्सा
Shocking Animal Cruelty | Instagram

पशु क्रूरता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक शादी समारोह के दौरान घोड़े को जबरन सिगरेट पिलाई गई और उस पर पुश-अप्स किए गए. यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग घोड़े के साथ क्रूरता करते दिख रहे हैं, जबकि बाकी बाराती हंसते और मौज-मस्ती करते नजर आ रहे हैं. एक वायरल वीडियो में दिखाया गया कि एक युवक घोड़े की पीठ पर जूते पहनकर चढ़ गया और उस पर पुश-अप्स करने लगा. इतना ही नहीं, घोड़े को जमीन पर लिटाकर जबरन सिगरेट पिलाने की कोशिश की गई.

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यह वीडियो Instagram यूजर 'Its Jeenwal Shab' द्वारा पोस्ट किया गया था, जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि घोड़ा पूरी तरह लाचार है और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है. हैरानी की बात यह है कि शादी में मौजूद किसी भी मेहमान ने इस क्रूरता का विरोध नहीं किया. सब बस नाचने-गाने में व्यस्त थे, जबकि कुछ लोग इस अमानवीय हरकत को बढ़ावा भी दे रहे थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

पशु क्रूरता पर भड़के लोग

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. PETA India को टैग कर यूजर्स ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की. कई पशु प्रेमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की और अपराधियों को सजा देने की अपील की. मशहूर अभिनेत्रियां करिश्मा तन्ना और टीना दत्ता ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई.

करिश्मा तन्ना ने लिखा "मेरा खून खौल रहा है! काश मेरे पास कुछ शक्ति होती कि मैं इन्हें सजा दिला पाती." टीना दत्ता ने कमेंट किया "यह गलत है!"

क्या कोई कार्रवाई हुई?

सोशल मीडिया पर भारी आलोचना के बाद, 'Its Jeenwal Shab' ने यह वीडियो डिलीट कर दिया. हालांकि, अभी तक पुलिस द्वारा इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई की खबर नहीं आई है. वीडियो में शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यह घटना हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के किसी क्षेत्र में हुई बताई जा रही है.

पशु क्रूरता क्यों है खतरनाक?

पशु भी जीवित प्राणी हैं, जो दर्द और पीड़ा महसूस करते हैं. उनके साथ ऐसा व्यवहार समाज में अमानवीयता को बढ़ावा देता है. भारतीय कानून के तहत पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा गैरकानूनी है. इसके लिए IPC की धारा 429 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत सजा हो सकती है.