7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की सौगात देने की उठी मांग, दिया गया यह तर्क
रुपया (Photo Credits: Wikimedia Commons)

7th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) यानी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कई राज्यों में जोर पकड़ रही है. हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए अधिसूचना जारी का दी. इस बीच तमिलनाडु में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की डिमांड की गई है. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद अब मिली यह बड़ी सौगात, बढ़ गई सैलरी

पीएमके के संस्थापक नेता डॉ. एस. रामदास ने हाल ही में तमिलनाडु सरकार से राज्य में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की है. बीते हफ्ते एक बयान में वरिष्ठ नेता ने कहा था कि सत्तारूढ़ द्रमुक के वित्त मंत्री ने तर्क दिया है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना संभव नहीं है. उन्होंने तमिलनाडु सरकार से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसी पुरानी पेंशन योजना को तुरंत लागू करने का आह्वान किया.

पीएमके नेता ने कहा कि सशस्त्र बलों और भारतीय न्यायपालिका ने नई पेंशन योजना को लागू नहीं किया, क्योंकि यह पुरानी योजना की तरह सामाजिक रूप से सुरक्षात्मक नहीं थी. जिस योजना को सशस्त्र बलों और भारतीय न्यायपालिका ने खारिज कर दिया है, उसे राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए.

उन्होंने तमिलनाडु के वित्त मंत्री के उस तर्क को गलत बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के पास जमा किए गए धन को ट्रांसफर करने में कानूनी अड़चनें आ रही हैं. पुरानी योजना को फिर से लागू करने से राज्य पर वित्तीय बोझ पड़ेगा. उन्होंने दावा किया कि सभी कानूनी अड़चनों को केंद्र सरकार से बात करके सुलझाया जा सकता है.

उधर, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है. राज्य शासन द्वारा इस आशय की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में 11 मई 2022 को प्रकाशित की गई है. राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 मार्च को बजट (Budget) पेश करने के दौरान राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया था.

अधिसूचना के मुताबिक नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से खत्म हुई और इसके साथ ही सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन (परिलब्धियां) का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती की जायेगी. छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखे के सधारण एवं पेंशन से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु पृथक से संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी.

जानकारी के अनुसार, 11 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद दिनांक के मध्य सेवानिवृत्ति/मृत कर्मचारियों के प्रकरण में भी पुरानी पेंशन योजना के अनुरुप पत्र शासकीय सेवकों/परिवारों को नियमानुसार लाभ दिया जाएगा. ऐसे शासकीय सेवकों जिनको नवीन अंशदायी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति अथवा शासकीय सेवक के मृत्यु के प्रकरणों में उनके परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो चुके हैं. ऐसे प्रकरणों में पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने संबंधी छत्तीसगढ़ सरकार दिशा-निर्देश अलग से जारी करेगी.

उल्लेखनीय है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) एक अप्रैल 2004 से बंद कर दी गई थी और नई राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की गई थी.