Amazon, Flipkart के गोदामों में मिले नकली आईएसआई लेबल वाले सामान, बीआईएस ने की छापेमारी
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे घटिया सामान के खिलाफ कार्रवाई के तहत अमेजन और फ्लिपकार्ट के गोदामों से ऐसे सामान जब्त किए हैं, जिन पर अनिवार्य आईएसआई मार्क नहीं था या जिन पर नकली आईएसआई लेबल लगे थे.
नई दिल्ली, 27 मार्च : उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे घटिया सामान के खिलाफ कार्रवाई के तहत अमेजन और फ्लिपकार्ट के गोदामों से ऐसे सामान जब्त किए हैं, जिन पर अनिवार्य आईएसआई मार्क नहीं था या जिन पर नकली आईएसआई लेबल लगे थे.
बयान में कहा गया है, "बीआईएस ने 19 मार्च को दिल्ली के मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित अमेजन सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के गोदामों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया. यह अभियान 15 घंटे से अधिक समय तक चला और बिना आईएसआई मार्क वाले और नकली आईएसआई लेबल वाले 3,500 से अधिक प्रोडक्ट जब्त किए गए. जब्त किए गए उत्पादों में गीजर, फूड मिक्सर और दूसरे बिजली के उपकरण शामिल थे, जिनका कुल अनुमानित मूल्य लगभग 70 लाख रुपये है." यह भी पढ़ें : ‘2 अफ्रीका पर्ल्स केबल’ को भारत में लाया Airtel, 100 टीबीपीएस से ज्यादा की अंतरराष्ट्रीय क्षमता से लैस
दिल्ली के त्रिनगर में स्थित फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर की गई दूसरी छापेमारी में, डिस्पैच के लिए पैक किए गए ऐसे स्पोर्ट्स फुटवियर के स्टॉक का पता लगाया गया, जिनमें आईएसआई मार्क और मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं थी. बयान के अनुसार, इस ऑपरेशन के दौरान लगभग 6 लाख रुपये मूल्य के लगभग 590 जोड़ी स्पोर्ट्स फुटवियर जब्त किए गए. पिछले एक महीने में, बीआईएस टीम ने देश के अलग-अलग हिस्सों में इसी तरह की कार्रवाई की है. इस दौरान दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, लखनऊ और श्रीपेरंबदूर में अलग-अलग घटिया वस्तुओं को जब्त किया गया है. ये छापे उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को लागू करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं.
वर्तमान में, विभिन्न नियामकों और केंद्र के संबंधित मंत्रालयों द्वारा अनिवार्य प्रमाणन के लिए 769 उत्पाद अधिसूचित हैं. बीआईएस से वैलिड लाइसेंस या अनुपालन प्रमाणपत्र के बिना इन उत्पादों का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराए पर लेना, लीज पर देना, भंडारण करना या बिक्री के लिए प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है. इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 27, 2025 03:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

