Pune Shocker: 850 रुपए के आम के पैसे देने पर हुआ घरेलू क्लेश; आईटी इंजीनियर पति ने पत्नी को पीटा, FIR दर्ज
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

पुणे, 27 मई: महाराष्ट्र (Maharashtra) की सांस्कृतिक और आईटी राजधानी कहे जाने वाले पुणे (Pune) शहर से एक बेहद हैरान और विचलित करने वाला घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है. शहर के हडपसर (Hadapsar) इलाके में महज 850 रुपये मूल्य के आम की एक पेटी के ऑनलाइन भुगतान को लेकर पति-पत्नी के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद इस कदर बढ़ गया कि पति ने अपनी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की. पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को पुष्टि की है कि पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर उसके पति, जो कि पेशे से एक नामी कंपनी में आईटी इंजीनियर (कंप्यूटर इंजीनियर) है, के खिलाफ शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया गया है. यह भी पढ़ें: Pune Porsche Accident Case: पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले में आरोपी के पिता को जमानत मिलने पर जश्न मनाते दिखे, VIDEO वायरल होने पर लोग भड़के

क्यूआर कोड (QR Code) लिंक भेजने पर भड़का पति

हडपसर थाना पुलिस से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना रविवार, 24 मई 2026 की सुबह करीब 10:30 बजे दंपती के हडपसर स्थित रिहायशी हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट के भीतर घटित हुई. पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने अपनी सोसायटी के बाहर बैठने वाले एक स्थानीय फल विक्रेता से 850 रुपये में आम की एक पेटी ऑर्डर की थी. इसके बाद, महिला ने भुगतान करने के लिए विक्रेता का डिजिटल क्यूआर कोड पेमेंट लिंक अपने पति के मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दिया और उससे ट्रांजैक्शन पूरा करने का अनुरोध किया.

पुलिस जांच में सामने आया है कि पति आम के पैसे देने की बात पर अचानक अत्यधिक क्रोधित हो गया. उसने "मैं आम की पेटी के पैसे क्यों दूं?" कहते हुए भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया.  इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जिसने देखते ही देखते घर के भीतर एक बेहद तीखे और उग्र झगड़े का रूप ले लिया.

मोबाइल छीनकर चेहरे पर मारा; महिला की भुवई (Eyebrow) पर आई चोट

पीड़ित महिला द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी (FIR) के मुताबिक, जब दोनों के बीच विवाद बहुत अधिक बढ़ गया और पति लगातार गाली-गलौज करने लगा, तब महिला ने सबूत के तौर पर अपने मोबाइल फोन से उस पूरी बहस की वीडियो रिकॉर्डिंग (चित्रीकरण) करना शुरू कर दिया. पत्नी को वीडियो बनाते देख आईटी इंजीनियर पति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

उसने आव देखा न ताव, झपटकर पत्नी के हाथ से उसका मोबाइल फोन छीन लिया. इसके बाद आरोपी ने गुस्से में वही मोबाइल फोन खींचकर अपनी पत्नी के चेहरे पर दे मारा और उसके साथ शारीरिक मारपीट की. मोबाइल फोन सीधे आंख के ऊपरी हिस्से पर लगने के कारण महिला की भुवई (Eyebrow) के पास गहरा घाव हो गया और खून बहने लगा. इसके बाद भी आरोपी पति रुका नहीं, उसने पत्नी को गंभीर परिणाम भुगतने की मौखिक धमकी दी और घर से बाहर निकल गया.

भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत एफआईआर दर्ज

हादसे के बाद लहूलुहान और डरी हुई पीड़ित महिला ने तुरंत नजदीकी हडपसर पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले महिला को प्राथमिक उपचार और मेडिकल परीक्षण (Medical Examination) के लिए सरकारी अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसकी चोटों की पुष्टि की.

मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयानों के आधार पर पुणे की हडपसर पुलिस ने आरोपी आईटी इंजीनियर पति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118(1) (खतरनाक हथियारों या माध्यमों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा 351(2) (अपराधिक धमकी देना) के तहत एक औपचारिक प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है. मामले की जांच कर रहे पुलिस हवालदार सूर्यवंशी ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच और साक्ष्य जुटाने की कार्यवाही जारी है. पुलिस अधिकारियों ने चिंता जताते हुए कहा कि शहरी और शिक्षित क्षेत्रों में भी वित्तीय असहयोग या घरेलू काम जैसे बेहद क्षुल्लक (मामूली) कारणों से शुरू होने वाले विवादों का इस तरह गंभीर कानूनी अपराधों में बदल जाना एक चिंताजनक सामाजिक प्रवृत्ति है.